संस्था मेसर्स प्रताप हाइट्स प्रा0लि0काली सूची में

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कार्यदायी संस्था मेसर्स प्रताप हाइट्स प्रा0लि0 903, सेक्टर-आई, एलडीए कालोनी, नियर खाजाना मार्केट कानपुर रोड लखनऊ को काली सूची में डाला गया-नगर आयुक्त

अयोध्या। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि बैसिंह गौशाला में कान्हा उपवन का कार्ययोजना शासन द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को स्वीकृत की गयी थी। कार्य की निविदा दिनांक 10 दिसम्बर 2019 को नगर निगम अयोध्या द्वारा आमंत्रित की गयी थी। बैसिंह गौशाला में कान्हा उपवन का कार्य धनांक रू0 852 लाख जिसमें कार्यदायी संस्था मेसर्स प्रताप हाइटस प्रा0 लि0 को चयनित किया गया था। दिनांक 17 जून 2020 को कार्यदायी संस्था के साथ अनुबंध किया गया था कार्य दिनांक 16 दिसंबर 2020 तक पूर्ण किया जाना था। किंतु कार्यदायी संस्था द्वारा अनियोजित तरीके से कार्य कराए जाने के कारण गौशाला में रह रहे गोवंश को हेतु भूसा/चुनी, चोकर आदि पहुंचाने एवं स्टोर करने में काफी असुविधा हो रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव गोवंशों के जीवन पर पड़ रहा है। क्षेत्र में संस्था का कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं रहता जो उपलब्ध रहते हैं वो विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते। गौशाला में संस्था द्वारा धीमी एवं अनियोजित तरीके से किए जा रहे कार्यों हेतु संस्था को दिनांक 27 मई 2021, 27 जुलाई 2021, 06 अगस्त 2021, 24 अगस्त 2021 एवं 09 सितम्बर 2021 को नोटिस दी गई।

कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2021 को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिनांक 24 अगस्त 2021 से युद्धस्तर से कार्य कराया जाएगा, किंतु स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्थल पर अश्वासन के विपरीत कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं पाई गई। अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांक 09 सितम्बर 2021 द्वारा 03 दिन के अंदर अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए थे, किंतु आप उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 15 सितंबर 2021 को उच्चाधिकारियों की बैठक में कार्य की प्रगति को देखते हुए असंतोष व्यक्त किया गया और कार्यदायी संस्था मेसर्स प्रताप हाइटस प्रा0लि0 को ‘‘ब्लैक लिस्ट’’ करने का आदेश दिया गया। गोवंश के हितों को दृष्टिगत रखते हुए असंतोषजनक प्रगति के कारण अनुबन्ध की शर्त संख्या-21 के अनुसार आपकी कार्यदायी संस्था मेसर्स प्रताप हाइटस प्रा0लि0 को डिफाल्टर घोषित करते हुए इस आदेश को जारी किया गया। आदेश के जारी दिनांक से ‘‘ब्लैक लिस्ट’’ किया जाता है। नगर आयुक्त अयोध्या ने बताया है कि इसकी सूचना मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है।