‘‘उ0 प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’’ का शुभारम्भ 11 जून, तक आवेदन पूर्ण करने के निर्देश-जिलाधिकारी

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मुख्यमन्त्री के द्वारा कोविड-19 से प्रभावित अनाथ बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, भरण-पोषण को ध्यान में रखकर उनके सुनहरे भविष्य को संजोने हेतु ‘‘उ0 प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’’ का शुभारम्भ किया गया।उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप से प्रभावित होने वाले बच्चों जिनके माता/पिता अथवा दोनो की कोविड-19 महामारी के संक्रमण/प्रभाव से मृत्यु हो गयी, उन बच्चों के संरक्षण, भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्साा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमन्त्री द्वारा ‘‘उ0 प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ’’ का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें अनाथ बच्चों के लिए आय प्रमाण पत्र की कोई बाध्यता नहीं है तथा आय अर्जित करने वाले अभिभावक (माता या पिता) को खोने वाले परिवार की आय दो लाख रू0 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।


जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों व खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस योजनान्तर्गत 0 से 18 वर्ष तक के समस्त प्रभावित बच्चों, जिनके माता-पिता दोनो/माता या पिता की मृत्यु कोविड-19 के संकमण/प्रभाव से हो गयी हो तथा कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित होने का कोई साक्ष्य अवश्य हो, का चिन्हांकन तथा ऑफलाइन आवेदन पत्र भरवाते हुये सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण कराकर (सत्यापनोपरान्त) ऑफलाइन आवेदनपत्र दिनांक: 11 जून, 2021 तक प्रत्येक दशा में जिला प्रोबेशन अधिकारी, अयोध्या के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित बच्चों के आवेदन पत्र भरे जाने का सम्पूर्ण दायित्व खण्ड विकास अधिकारी का तथा शहरी क्षेत्रों में चिन्हित बच्चों के आवेदन पत्र भरे जाने का सम्पूर्ण दायित्व
उप जिलाधिकारी का होगा।

विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी अपने ग्राम विकास अधिकारी/ लेखपाल/अधिशाषी अधिकारी के माध्यम से कोविड-19 से प्रभावित हुये बच्चों का ऑफलाइन आवेदन भरवाकर सत्यापनोपरान्त दिनांक: 11 जून, 2021 तक अपने माध्यम से उपलब्ध करायें। साथ ही इस चिन्हित सूची के अतिरिक्त यदि कोविड-19 से प्रभावित अन्य कोई परिवार संज्ञान में आता है, जिसमें किसी अभिभावक की मृत्यु हो गयी हो तथा कोविड-19 के साक्ष्य हों और उनके 0 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे है जिन्हंे संरक्षण/सहयोग की आवश्यकता है, उन्हे भी इस योजनान्तर्गत शामिल किया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक दिवस के प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर ह्वाट्सएप के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिन ग्रुप पर अनिवार्य रूप से भेजी जाये।


जिलाधिकारी ने इसे एक अभियान के रूप में चला कर कोविड-19 से प्रभावित बच्चों का चिन्हांकन/आवेदन पत्र भरवाने का महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित समयावधि दिनांक 04 जून, 2021 से 11 जून, 2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त योजना से कोई पात्र बच्चा वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को समस्त उप जिलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से समन्वय स्थापित करते हुए चिन्हित बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियों को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण कराने के निर्देश दिये।