खतौनी के पुनरीक्षण समय सारिणी जारी-जिलाधिकारी

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जिलाधिकारी ने तहसीलों की खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश के निर्धारण हेतु समय सारिणी जारी की।

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने राजस्व ग्रामों के समस्त तहसीलों की खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु समय सारिणी जारी कर दी है। उन्होने बताया है कि खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम हेतु तहसील सदर के 75 राजस्व ग्राम, कुण्डा के 83, पट्टी के 94, लालगंज के 77 व रानीगंज के 50 राजस्व ग्राम है।

उन्होने बताया है कि दिनांक 01 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक खतौनी में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के खातावार गाटा नम्बरवार अंश को प्रारम्भिक रूप से सहखातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र ख0पु0-2 में तैयार किया जाना है। दिनांक 01 सितम्बर से 30 सितम्बर 2021 तक लेखपालों द्वारा खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र ख0पु0-3 में तैयार किया जायेगा एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को आर0सी0 प्रपत्र-8 में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील कराया जायेगा।

दिनांक 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खातेदारों/सहखातेदार के द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु आकार पत्र ख0पु0-3 में विवरण अंकित करते हुये यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगो को प्राप्त कराया जायेगा।

दिनांक 01 नवम्बर से 30 नवम्बर तक राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति से परामर्श/स्थानीय जांच पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित किया जायेगा। दिनांक 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2021 तक खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित किया जायेगा।