कोविड-19,50 प्रतिशत कार्मिकों कार्यालयों से शेष घर से करेंगे काम

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सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी।

लखनऊ। सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं वाराणसी स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, विधान सभा सचिवालय तथा विभिन्न निदेशालयों में कार्यरत समूह-‘ख’, समूह ‘ग’ एवं समूह-‘घ’ के तैनात 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालयों में उपस्थित हों और शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को घर से काम करने का निर्देश दिया जाये।  

उन्होंने बताया कि सभी विभागाध्यक्ष एवं उक्त जनपदों के जिलाधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में समूह-‘ख’, समूह ‘ग’ एवं समूह-‘घ’ के तैनात 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50 प्रतिशत घर से ही कार्य निष्पादित करें। इसके लिए कार्मिकों का रोस्टर तैयार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह परामर्श दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत समूह-‘ख’, समूह ‘ग’ एवं समूह-‘घ’ के कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसी कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) सप्ताह में कार्यालय में आयें।

कार्यालय आने वाले कार्मिकों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा। रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकेगा। यह दिशा-निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य सचिव ने उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये हैं।