4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण

251
4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण
4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण

अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेष लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजन को उनके पुनर्वास हेतु दुकान संचालन हेतु रूपये 10000- (दस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जाती है, इस धनराशि में रु0 2500-की धनराशि अनुदान के रूप में तथा शेष धनराशि रु 7500-ऋण के रूप में 4 प्रतिशत साधार व्याज की दर पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार दुकान निर्माण हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत रु 20000- (बीस हजार मात्र) की धनराशि दुकान बनवाने के लिए स्वीकृत की जाती है।


4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण

इस धनराशि में से 5000- की धनराशि अनुदान के रूप में तथा शेष धनराशि 4 प्रतिषत साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें है जिसमें दुकान संचालन हेतु आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक की आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।


इसके अलावा दुकान निर्माण योजना हेतु आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 वर्श से कम व 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक की आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। दुकान निर्माण हेतु उसकी स्वयं के नाम से कम से कम 110 वर्ग फिट जमीन ऐसी जगह पर हो अथवा लीज पर लेने में समर्थ हो और जहां दुकान बनवाये जाने पर चलने की पूरी सम्भावना हो।

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आन लाइन  http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आन लाइन आवेदन करते समय आवेदक फोटो, आय व जाति प्रमाण पत्र आधार सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ उपरोक्त बेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करते हुए यथास्थान वांछित अभिलेख अपलोड करते हुए आवेदन करे साथ ही आनलाइन सम्मिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं अपलोड किये गये वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्डकापी कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, भूतल, अयोध्या के कार्यालय में जमा करें। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण