अयोध्या में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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अयोध्या। माननीय उत्तर  प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीा/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद की अनुमति से दिनांक 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें निम्नांकित विषयों से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाना है। प्री-लिटीगेशन हेतु धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई ऐक्ट), बैंक वसूली वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं जलवाद बिल, (अशमनीय छोड़कर), अन्य (आपराधिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य व्यवहार वाद) है। न्यायालय में लम्बित वाद (जो नेशनल जुडीशियल डाटा ग्रिड पर प्रदर्शित हो) में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई ऐक्ट), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद वाद, विद्युत एव जलवाद बिल, (अशमनीय छोड़कर), पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस मैटर से सम्बंधित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्त लाभ के मामले, राजस्व वाद जो जनपद न्यायाधीश और मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित हो, अन्य सिविल वाद (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि। उक्त जानकारी रिचा वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद ने दी है।

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परिवार न्यायालय से सम्बंधित लोक अदालत

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 15 जून 2021 के अनुसार दिनांक 10 जुलाई 2021 को परिवार न्यायालय से सम्बंधित लोक अदालत का आयोजन किया गया है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप मात्र आवश्यक प्रकृति के प्रार्थना पत्रों की ही सुनवाई ही इस समय की जा रही है तथा पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति नही है। ऐसी पत्रावलियां जिनका निस्तारण संविवार्ता के आधार पर पक्षकार करना चाहते है, उनमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है जिससे दिनांक 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली लोक अदालत हेतु वादों को चिन्हित कर नियत किया जा सके एवं लोक अदालत में उन वादों का निस्तारण किया जा सकें। उक्त जानकारी प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय फैजाबाद ने दी है।