प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के लिए अब 50 लाख

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अयोध्या। प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना जो पहले अधिकतम् विनिर्माण क्षेत्र में रू0 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम् रू0 10.00 लाख की थी, जिसको भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से बढ़ाकर विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम रू0 50.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम् रू0 20.00 लाख तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जायेंगे। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनो के लिए मान्य है। इस योजना में सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान एवं आरक्षित वर्ग जैसे महिलाओं तथा अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक,भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है तथा शेष 90 प्रतिशत व 95 प्रतिशत बैंक ऋण का प्राविधान है।

कुल परियोजना लागत पर शहरी क्षेत्र में सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होंगा तथा आरक्षित वर्ग को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत धनराशि अनुदान (छूट) एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान उद्योग स्थापित करने पर अनुमन्य है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने पर पंडित दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत 03 वर्षों तक ब्याज की छूट भी देने का प्राविधान है। ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हों तथा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हों वे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षित योग्यता, जाति प्रमाण पत्र,जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र,फोटो, राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर की नकल के साथ विभागीय वेबसाइट  pmegpe portal पर जाकर एजेन्सी  KVIB पर ऑनलाइन करें किसी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, सत्यवती सदन, निकट बड़ी देवकाली मन्दिर, वेनीगंज रोड, अयोध्या में सम्पर्क करें ऑनलाइन आवेदन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.06.2022 है। उक्त जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने दी है।