रैली तथा जुलूस 31 जनवरी तक रहेंगे प्रतिबन्धित

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रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस 31 जनवरी, 2022 तक रहेंगे प्रतिबन्धित।डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) किया जा सकता है प्रचार।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा 05 राज्यों, जहॉं विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की प्रक्रिया गतिमान है, उन राज्यों के मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव के साथ आज वर्चुअल मीटिंग की गई। आयोग द्वारा कोविड महामारी की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति, वैक्सिनेशन आदि बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निर्देश दिये गये है कि रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे।


श्री शुक्ला ने बताया कि प्रथम चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 27 जनवरी, 2022 को अन्तिम हो जायेगी। 28 जनवरी, 2022 से 08 फरवरी, 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है। द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 31 जनवरी, 2022 को अन्तिम हो जायेगी। 01 फरवरी, 2022 से 12 फरवरी, 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा डोर-टु-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए, जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है बशर्ते जन साधारण को और ट्रैफिक के आवागमन के सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है, जो जारी रहेगी।


श्री शुक्ला ने बताया कि आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में खुले मैदानों का चिन्हांकन सुनिश्चित कर प्रचार-प्रसार हेतु उन्हें पूर्व से ही नोटीफाई कर दें। आयोग द्वारा 08 जनवरी, 2022 को निर्गत Revised Broad Guidelines for Conduct of Elections, 2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।