त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन का आरक्षण

90

अयोध्या – जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन सम्बंधी शासनादेश अपर मुख्य सचिव पंचायती राज अनुभाग-3 निर्गत करते हुये त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन के सम्बंध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

शासनादेश के बिन्दु संख्या-09 में वर्णित है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत में स्थानों और प्रधानों पदों के आवंटन का प्रस्ताव तथा ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी की जनसंख्या को घटाते हुये सामान्य जनसंख्या एवं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों और सामान्य जनसंख्या के परिवारों की संख्या की अवरोही क्रम का विवरण जिला मजिस्टेट द्वारा तैयार कर जन साधारण की सूचना हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तथा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सूचना पट पर लगातार 03 दिवस तक प्रदर्शित किया जायेगा।

कोई व्यक्ति जिसे किसी प्रस्ताव के विरूद्व कोई आपत्ति हो वह प्रस्तावों के प्रदर्शन की उक्त अवधि की सम्मिलित करते हुये प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर प्रस्तावित आवंटन/आरक्षण के विरूद्व आपत्ति विकासखण्ड कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिला मजिस्टेट कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि की समाप्ति के अगले दिन समस्त आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्र कर आगामी 02 दिवस के अन्दर प्रत्येक आपत्तियों का निस्तारण जिला मजिस्टेट की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्टेट अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को सदस्य व जिला पंचायत राज अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है।

आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत आरक्षित स्थानों और पदो के आवंटन को जिला मजिस्टेट द्वारा अन्तिम रूप देते हुये आवंटित स्थानों और पदों की सूची को पुनः उपरोक्त कार्यालय के सूचना पट पर 02 दिवस तक प्रदर्शित किया जायेगा और आवंटित पदों और स्थानों का प्रारूप-1, 2, 3 तथा 4 पर विवरण की हार्डकापी की दो प्रतियां एम0एस0 एक्सल पर सी0डी0 सहित निदेशालय को दिनांक 16 मार्च 2021 तक उपलब्ध करायी जायेगी और उक्त विवरण की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

उन्होंने आगे बताया कि शासनादेश एवं निर्धारित प्रारूप की छायाप्रति संलग्नकर समस्त खण्ड विकास अधिकारी व समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रेषित करते हुये निर्देश दिया गया है कि शासनादेश मंे दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप-1, 2, 3 व 4 पर आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव तैयार कर जिला पंचायत राज अधिकारी अयोध्या के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।