ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के मिले सबूत-साध्वी निरंजन ज्योति

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जालौन में बोली केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति,ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के मिले सबूत, सबूत के आधार पर मंदिर निर्माण की इजाजत देगा कोर्ट।

जालौन। केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज जनपद जालौन पहुंची। जहां वह दुर्गा वाहिनी व संघ के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने जो बजट घोषित किया है, वह जनता को लाभ पहुंचने वाला बजट है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन में अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम के साथ निंदनीय व्यवहार किया है। वह सीएम के पद पर रहे हैं ऐसे में इस तरह का व्यवहार उन्हें शोभा नहीं देता। वहीं ज्ञानबापी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनाईं गई है, सबूतों के आधार पर कोर्ट इसका फैसला करेगा।

बता दें केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जालौन के उरई स्थित सरस्वती विधा मंदिर कालेज में आयोजित दुर्गा वाहिनी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं थीं। इसके बाद उन्होंने संघ के कार्यक्रम में भी शिरकत की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम मातृ शक्ति का कार्यक्रम है। वहीं ऐसे कार्यक्रमों ने हमेशा शामिल होती हैं। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट चहुमुखी विकास करने वाला बजट है। सरकार ने किसान, छात्र, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य व व्यापार को ध्यान मे रखते हुए यह बजट घोषित किया है। जिसका सबको लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में 13 मेडिकल कालेज थे जो कि निष्क्रिय पड़े थे। लेकिन बीजेपी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कालेज स्थापित करने की कार्य योजना तैयार की है। वहीं हाल ही में दो देशों के बीच हुए युद्ध के दौरान विश्व भर के देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवथा को संभाले रखा है। सरकार तमाम योजनाओं के जरिये जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने सदन में डिप्टी सीएम के साथ निंदनीय व्यवहार किया है। वह सीएम के पद पर रहे हैं। उन्हें इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। वहीं ज्ञानबापी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनाईं गई है, सबूतों के आधार पर कोर्ट इसका फैसला करेगा। …..न्यूज़ ऑफ़ इंडिया (एजेंसी)