लखनऊ क्षेत्र में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू-

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लखनऊ। संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ पीयूष मोर्डिया ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों/भारतीय किसान संगठनों एवं अन्य व्यक्तियों/संगठनों द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्र में किसान आंदोलन/धरना प्रदर्शन करने की प्रबल संभावना है जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जनजीवन को व्यापक रुप से प्रभावित कर रहा है। दिनांक 13.04.2021 चैटी चन्द एवं चैत्र नवरात्रि प्रारम्भ, दिनांक 14.04.2021 को अम्बेडकर जयन्ती एवं माह रमजान प्रारम्भ, दिनांक 17.04.2021 को चन्द्रशेखर जयन्ती, दिनांक 21.04.2021 को रामनवमी व दिनांक 25.04.2021 को महावीर जयन्ती के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशांत विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है। धारा-144 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।


उन्होंने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त सामाजिक/शैक्षिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन होगी। किसी भी बन्द स्थान, हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक तथा किसी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस-मास्क का प्रयोग, सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।


संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही किसी समूह में सम्मिलित होगा।


पीयूष मोर्डिया ने बताया कि किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड-स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि-प्रदूषण(विनियम और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा रात्रि 22ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही किया जायेगा तथा मा0 सर्वोच्च न्यायलय के ध्वनि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।  अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त(कानून एवं व्यवस्था) से लेनी होगी।

 
      उन्होंने बताया कि लखनऊ कमिश्नरेट सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नही किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आंशका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलायी जायेंगी।उन्होंने बताया कि लखनऊ कमिश्नरेट सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नही करेगा।


      पीयूष मोर्डिया ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण/नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग/सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरूद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों/कण्टेनमंेट जोन (हाॅट-स्पाॅट्स) पर लगे ड्रोन कैमरा, बैरियर, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, पी0ए0 सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।उन्होंने बताया कि परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन आईटी गजेट/अनुचित साधन/प्रतिबन्धित आइटम ले जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 05.05.2021 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।