लखनऊ नगर क्षेत्र में 07 सितंबर से 05 नवम्बर तक धारा 144 लागू-जिलाधिकारी

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आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र के अधीन आने वाले पुलिस थाना क्षेत्र में निवास करने वाले तथा आने वाले सभी नागरिकों के प्रति।


लखनऊ।  जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जन जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। जनपद में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशो/निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 के संचरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है इसके अतिरिक्त दिनांक 10.09.2021 को गणेश चतुर्थी, दिनांक 17.09.2021 को विश्वकर्मा जयंती, दिनांक 19.09.2021 को अनन्त चतुर्दशी, दिनांक 28.09.2021 को चेहल्लुम, दिनांक 02.10.2021 को गांधी जयंती, 14/15.10.2021 को दशहरा/विजयदशमी, 19.10.2021 को बारावफात/ ईद-ए-मिलाद आदि त्यौहार/पर्व आयोजित होंगे साथ ही विभिन्न प्रवेश ध्प्रतियोगितात्मक परीक्षाये आयोजित होना प्रस्तावित है। वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग होने से इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशांत विक्षुब्ध होने का प्रबल आशंका है।


  जिलाधिकारी लखनऊ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले थाना क्षेत्र (बी0के0टी0, इटौंजा, माल, मलिहाबाद एवं निगोंहा) में जनजीवन एवं निजी लोक संपत्ति की हानि, दंगा बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूं।उन्होंने बताया कि किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुलूसों एवं अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर पर ध्वनि की तीव्रता के संबंध में ध्वनि प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम- 2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।  


  कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी या क्षेत्रीय कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही किसी समूह में सम्मिलित होगा तथा धरना प्रदर्शन घेराव या रैली नहीं करेगा। विवाह, सामाजिक कार्यक्रम व शव यात्रा सम्बन्धी कार्यों तथा उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रबन्धाधीन प्रेक्षागृहों के अन्दर आयोजित सांस्कृतिक व एकेडमिक कार्यक्रम के समबन्ध में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।उन्होने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी या क्षेत्रीय कार्यकारी मैंजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना सरकारी गैर सरकारी भवनों/कार्यालय परिसर में न तो कोई धरना/सभा/प्रदर्शन घेराव/आंदोलन/उपवास करेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे शांति व्यवस्था जनसुरक्षा जनहित प्रभावित होने की आशंका हो।


    जिलाधिकारी ने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति निजी /संगठन/संस्था/ट्रस्ट के भवन/परिसर पर किसी भी प्रकार के धार्मिक झंडे बैनर, पोस्टर आदि बिना स्वामी/अभिरक्षक की लिखित अनुमति के नहीं लगाएगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। ड्यूटी पर तैनात मैजिस्ट्रेट/कर्मचारियों, शस्त्र अनुज्ञापियो द्वारा नवीनीकरण, नये क्रय किए गए शस्त्र अंकन कराने या मरम्मत हेतु लाए जाने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगाए कोई भी व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सी0पी0एम0टी0 व अन्य आयोगों की परीक्षाओं/शिक्षण संस्थान की परीक्षा/प्रतियोगिता परीक्षा/बोर्ड परीक्षा के केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर ध्वनिवर्धक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा के समय कोई भी प्रतिभागी उनके अभिभावक या हितैषी चाकू, डंडा, घातक अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर नहीं जाएंगे या परीक्षा केंद्रों के आस-पास 5 या इससे अधिक संख्या में व्यक्तियों का समूह खड़ा नहीं करेंगे। बोर्ड व अन्य परीक्षाओं में कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल फोन व अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर परीक्षा कक्ष में नहीं जाएगा।


      अभिषेक प्रकाश ने बताया कि लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो नहीं करेगा।उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र के सीमा के अंदर लाठी, डंडा  अंधे व दिव्यांग व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, गुप्तिया, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा आग्नेयाशस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा ड्यूटीरत पुलिसकर्मी अर्धसैनिक बल पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।उन्होंने बताया कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर समस्त होटलों /धर्मशालाओं/गेस्ट हाउस के मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति से आई0डी0 प्रूफ के रूप में पासपोर्ट/राशनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पैनकार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य विश्वसनीय प्रमाण-पत्र की प्रति रखे बगैर अपने होटलों/धर्मशाला/गेस्ट हाउस में किसी भी यात्री को प्रवास नहीं कराएंगे तथा आई0डी0 प्रूफ की एक प्रति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे।


   लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा के अंदर परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोगए लोक सेवा आयोगए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अन्य आयोग एवं संबंधित विभागों इत्यादि की परीक्षाओं में समाज विरोधी तत्वों एवं नकल में संलिप्त बाहय व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु सशस्त्र पुलिस बल व अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर एस0टी0एफ0 की तैनाती की जाए। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल, नर्सिंग होम्स, शिक्षण संस्थान, न्यायालय आदि के 100 मीटर की परिधि के परिक्षेत्र में आतिशबाजी का न तो विक्रय करेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा।यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 07.09.2021 से 05.11.2021 तक लागू रहेगा।इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।