लखनऊ में 15 अक्टूबर तक धारा 144 लागू

83

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागूः-


लखनऊ। संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ पीयूष मोर्डिया ने बताया कि दिनांक 10.09.2021 को गणेश चतुर्थी, दिनांक 17.09.2021 को विश्वकर्मा दिवस, दिनांक 19.09.2021 को अनन्त चतुर्दशी, दिनांक 28.09.2021 को चेहल्लुम, दिनांक 02.10.2021 को गांधी जयन्ती आदि त्यौहार/पर्व आयोजित होंगे साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेगी। कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जन जीवन को प्रभावित कर रहा है। कोविड-19 के दृष्टिगत इन त्यौहारों पर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। वर्तमान में भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन आदि से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत वर्तमान में उ0प्र0 शासन द्वारा कोरोना कफ्यू के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत गाइड लाइन का पूर्णतया पालन कराया जाये।


कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में रेस्टोरेन्ट/होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल, जिम तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो शासन के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जायेगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की भंति अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेगें।उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा।किसी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जुुलूसों/अन्य आयोजनों पर लाउड-स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि-प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा रात्रि 22ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही किया जायेगा तथा मा0 सर्वोच्च न्यायलय के ध्वनि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।  


लखनऊ कमिश्नरेट की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व दिव्यांग व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर) तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे-तलवार, वरछी, गुत्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ घातक हथियार आदि लेकर नही चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नही किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आंशका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलायी जायेंगी।उन्होंने बताया कि लखनऊ कमिश्नरेट सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नहीं करेगा।


  पीयूष मोर्डिया ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण/नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग/सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरूद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि कण्टेनमंेट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु न हों।उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों/कण्टेनमंट जोन (हॉट-स्पॉट्स) पर पुलिस/प्रशासन द्वारा लगाये गये ड्रोन कैमरा, बैरियर, सीसीटीवी कैमरा, पी0ए0 सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।उन्होंने बताया कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार होगी बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सैनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी, आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सैनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी, शादी-विवाह व अन्य गैर सरकारी/आयोजनों में सम्पूर्ण पार्किंग व्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी, सड़कों को बाधित करने तथा यातायात के अव्यवस्थित होने पर ऐसे आयोजकों के विरूद्ध प्रतिकूल विधिक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत जो भी गाइडलाइन निर्गत की जायेगी उसका सम्यक अनुपालन किया तथा कराया जायेगा।यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 15.10.2021 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।