अध्यक्ष जिला पंचायत मतदान एवं मतगणना के मद्देनज़र धारा 144 लागू

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अयोध्या।  जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहिप अधिकारों का प्रयोग करते हुये लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से सम्पूर्ण नगर क्षेत्र, चुनाव प्रक्रिया परिसर क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं तत्काल प्रभाव से जनपद में लागू की है। उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों/स्त्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार आगामी दिवसों में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 03 जुलाई 2021 को जनपद में अध्यक्ष जिला पंचायत हेतु मतदान एवं मतगणना की कार्यवाही सम्पन्न होगी। इस अवसर पर राजनैतिक संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रिया कलापों एवं कार्यक्रमों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है। जिसके दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवंज न सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है।


उन्होंने आगे बताया कि तैनात शासकीय कर्मचारी, अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, संगठन, संस्था, सम्प्रदाय, समुदाय, धार्मिक, राजनैतिक दल, आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, बल्लम, भाला अथवा तेजधार वाले हथियार लेकर न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा एवं सक्षम अधिकारी के स्तर से छूट/अनुमति के बगैर अपने पास नही रखेगा। डियुटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी, सिक्ख समुदाय के लोग धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने व बूढ़े, दिव्यांग व्यक्ति जो सहारे के लिए छड़ी या लाठी का प्रयोग करते है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

डियुटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों और अन्य कर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति चुनाव परिसर के 200 मीटर क्षेत्र में सेल्युलर फोन, पेजर, डब्लूएलएल फोन अथवा किसी प्रकार के कम्यूनिकेशन ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ प्रवेश नही करेगा। कोई भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसके अंगरक्षक को अस्त्र शस्त्र के साथ चुनाव परिसर के 200 मीटर की परिधि में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश नही करने दिया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त आदेश/निर्देश में अनुमन्य व्यक्तियों व सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या से अधिक कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल, मतगणना स्थल पर प्रवेश नही करेगा।

मतदान स्थल/मतगणना के समय मतगणना स्थल के अंदर/मतगणना किसी उम्मीदवार के समर्थन में अथवा किसी उम्मीदवार के विरूद्व नारेबाजी नही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति चुनाव परिसर में या पास में मत हेतु याचना नही करेगा तथा किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को नही मनायेगा। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मत पत्र या कोई अन्य मतदान सम्बंधित सामग्री अवैध रूप से बाहर लेकर नही जायेगा और न ही बाहर ले जाने क प्रयास करेगा व जान बूझकर किसी की सहायता नही करेगा और न ही दुष्प्रेरणा करेगा। कोई भी अभ्यर्थी/निर्वाचन/ मतदान अभिकर्ता/समर्थक/किसी भी राजनैतिक दल के पदाधिकारी/सदस्य द्वारा अथवा मीडिया से सम्बंधित सदस्य अपने साथ मतदान केन्द्र के 200 मीटर की तिज्या के भीतर प्रवेश नही करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति नामांकन स्थल/मतदान स्थल/ मतगणना स्थल के भीतर/मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी नही करेगा। मतदान के समय एवं मतगणना के बाद किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति युक्त रंग/पेण्ट आदि का प्रयोग नही करेगा तथा किसी व्यक्ति के इच्छा के विरूद्व रंग गुलाल/अबीर आदि नही डालेंगे। मतगणना के बाद नारेबाजी/पराजित प्रत्याशियों/राजनैतिक दलों/जाति/धर्म/सम्प्रदाय के विरूद्व नारेबाजी एवं विजय जुलूस नही निकाला जायेगा तथा किसी भी प्रत्याशी अथवा व्यक्ति का पुतला आदि फूंका नही जायेगा।

कोई भी विजय जुलूस/सभा नही की जायेगी और न ही मार्ग अवरूद्व किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय) उ0प्र0 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नही किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।