अयोध्या में धारा 144 लागू

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अयोध्या।  जिलाधिकारी अनुज कुमार झा  ने जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया जो 19 नवम्बर 2021 तक प्रभारी रहेगा, क्यांकि विभिन्न आगामी दिवसो में अनेक त्यौहार पड़ रहे है जिसकी जानकारी विभिन्न माध्यमो/स्रोतों से प्राप्त सूचना अनुसार आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। आगामी अवधि में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, बरावफात, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपोत्सव, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, परिक्रमा मेला, छठ पूजा पर्व, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा आदि विभिन्न त्योहारों के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना संभावित है।

जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी समय में संभावित आतंकवादी गतिविधियों, विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के संभावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्यौहारों जनपद अयोध्या के विभिन्न मंदिर, मठ, धर्मशालाओ आदि में आयोजित कार्यक्रमों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 व राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (एनआरसी एवं एनपीआर) के विरोध में तथा कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखना अति आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जन जीवन को सामान्य बनाए रखने की दृष्टि से जनपद की संपूर्ण सीमा में इसके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निषेधाज्ञाएं पारित किया गया है, को तत्काल रूप से प्रभावी है तथा पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को अनुपालन करने हेतु निर्देश भी दिया गया है।