निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान

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माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लखनऊ में आयोजित किया जाएगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान।

1 जनवरी 2022 तक वयस्क हो रहे सभी नए मतदाता आवेदन कर निर्वाचक नामावली में शामिल कराए अपना नाम।

संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के मद्देनजर ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक।

लखनऊ। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कल लखनऊ में आयोजित होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के मद्देनजर जिलाधिकारी/ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निमन्वत दिशा निर्देश दिए गए:

1) बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशनुसार अर्हता तिथि-01.01.2022 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाषन दिनांक-01.नवम्बर,2021 को सभी मतदान केन्द्रो पर किया जाना है। दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की अंतिम तिथि- 30 नम्बर, 2021 नियत है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण अभियान के विशेष अभियान दिनांक-07 नवम्बर, 2021 (रविवार) को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारियों द्वारा नियुक्त किये गये बूथ लेवल अधिकारी एवं पदाभिहित अधिकारी प्रातः 10-00 बजे से सायंकाल 04-00 बजे तक अपने निर्धारित मतदान केन्द्र पर उपस्थित होकर निर्वाचक नामावली का निःशुल्क निरीक्षण करायेगे तथा जनमानस द्वारा वांछित फार्म उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करायेगे तथा जनमानस द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे भरे हुए फार्मो यथा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नाम को अपमार्जित कराने हेतु फार्म-7, निर्वाचक नामावली में अंकित किसी प्रविष्टि को संशोधित कराने हेतु फार्म-8, एवं उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ परिर्वतन हेतु फार्म-8क को प्राप्त करके पावती रसीद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किये गये बूथ लेबिल एजेण्ट भी उपस्थित रह सकते है। उक्त के अतिरिक्त अभियान अवधि 01.11.2021 से 30.11.2021 तक प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रत्येक कार्यदिवस में पदाभिहित अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं, जो निर्वाचक नामावली का निरीक्षण करायेंगे और फार्म प्राप्त करके पावती रसीद देंगे।

2) ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी कार्यालयाध्यक्ष, जनपद-लखनऊ को सूचित किया जाता है कि जिन अधिकारी/ कर्मचारी की तैनाती बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर एवं पदाभिहित अधिकारी के पदो पर किया गया है उन्हे उक्त कार्य अपने विभागीय कार्यो के साथ-साथ करने हेतु निर्देशित करें। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उक्त कार्य हेतु अपने मूल विभाग/कार्यालय से कार्यमुक्त नही किया जाये।

3) सभी बूथ लेवल अधिकारीयों, पदाभिहित अधिकारीयों एवं सुपरवाइजरों को यह भी सूचित किया जाता है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति बूथ लेवल अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, एवं सुपरवाइजर के पद पर किया गया है वही व्यक्ति कार्य करेगा यदि नियुक्त कर्मचारी के स्थान पर दूसरा व्यक्ति कार्य करते हुए पाया जायेगा तो संबंधित नियुक्त मूल कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जायेगा । संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 हेतु नियुक्त समस्त अधिकारीयों एवं कर्मचारियों को यह भी सूचित किया जाता है कि अपने विभागीय कार्यो के साथ-साथ संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 का कार्य करना है।

4) सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने आवंटित क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगे और उपस्थिति सुनिश्चित करायेगे तथा यदि कोई भी बूथ लेवल अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी एवं सुपरवाइजर अनुपस्थित पाया जाये तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करे।

5) भारत निर्वाचन आयोग जनपद-लखनऊ में 1,526 मतदान केन्द्र एवं 4,018 मतदेय स्थल को अनुमोदित किया है। उक्त मतदान केन्द्र शासकीय एवं गैर-शासकीय भवनों में उपस्थित है। जिन भवनों में मतदान केन्द्र बनाये गये है, उक्त भवनो के प्रभारियों को ओदशित किया जाता है कि वे भवन प्रातः 10-00 बजे से सायंकाल 05-00 बजे तक खुलवाना सुनिश्चित करेगे और वाछित फर्नीचर्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।