लखनऊ। खून के रिश्तों में अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो अब स्टांप रजिस्ट्री नहीं देनी पड़ेगी। योगी सरकार ने कैबिनेट में इस फैसले को पास किया है। अब महज छह हजार रुपए के खर्च पर लाखों-करोड़ों की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। अभी तक सात फीसदी स्टाप ड्यूटी देनी पड़ती थी। सरकार के इस फैसले के बाद अब महज पांच हजार रुपए के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके अलावा एक हजार रुपए प्रॉसेसिंग फीस देनी होगी। सरकार ने इस कैटेगरी में परिवार के अंदर पिता, माता, पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्र वधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र और पुत्री का बेटा-बेटी आएंगे। अभी तक इनको भी सरकारी रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ता था। मसलन अगर डीएम सर्किल रेट के हिसाब से अगर कोई 50 लाख की संपत्ति है, तो उसके लिए कम से 4.20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब यह काम छह हजार रुपए में होगा। यानी परिवार का करीब 4 लाख 14 हजार रुपए बचेगा।
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