सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को लगाई फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को लगाई फटकार कहा देश में जो भी हो रहा है उसके लिए आप अकेले जिम्मेदार हैं।

?पिछले एक महीने से राष्ट्रीय विवाद के केंद्र में रहीं बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फटकार लगाई।

⚫सुप्रीम कोर्ट निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी पर दर्ज सभी FIR को स्थानांतरण की मांग की गई थी:

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा:

“जिस तरह से उसने पूरे देश में भावनाओं को प्रज्वलित किया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए नूपुर शर्मा अकेले जिम्मेदार है“ कोर्ट ने कहा कि नूपुर को देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा

“नूपुर ने देश के ताने–बाने के बारे में सोचे बिना बयान दिया है जो भड़काने के लिए दिया गया बयान है”

बेंच ने नूपुर की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा:

?“जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता है। यह आपका दबदबा दिखाता है“

नूपुर शर्मा के वकील ने एफआईआर को क्लब करने की याचिका वापस ले ली।

?नूपुर के खिलाफ मुंबई और पुणे समेत कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि उनकी जान को खतरा है।

?सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, शर्मा की टिप्पणियां “परेशान करने वाली” हैं। “इन टिप्पणियों को करने के लिए उसका व्यवसाय क्या है?” वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पूछा। उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी और उन्हें वापस ले लिया।

कोर्ट ने कहा

?“उन्हें टेलीविजन पर जाना चाहिए था और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अगर आप किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं तो इस तरह की बातें कहने का लाइसेंस नहीं है। अगर बहस दागी थी, तो उसे सबसे पहले एंकर के खिलाफ एफआईआर फाइल करना चाहिए था।।“

?“एक एजेंडा को बढ़ावा देने के अलावा, विचाराधीन मामले पर चर्चा करने में टीवी चैनल का क्या काम है?” सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी पर एफआईआर को मजबूत करने के शर्मा के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए पूछा।

नूपुर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह कहते हैं, ”दूसरे डिबेटर ने उकसाया था.”

⭕सिंह ने कहा, “कृपया ध्यान दें कि दूसरी तरफ का डिबेटर एंकर के सामने बयान देता है। इस मुद्दे पर एक ही समुदाय के भीतर गरमागरम बहस होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लीक से हटकर निकाला जाए।”

सिंह ने अर्नब गोस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हैं, जिसमें एफआईआर को क्लब करने की राहत दी गई थी।

क्या हुआ था?

⏹️शर्मा ने पिछले महीने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में एक समाचार बहस में भाग लिया, जिसके दौरान उन्होंने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की, जिससे मुस्लिम समुदाय में व्यापक आक्रोश फैल गया।

▶️नतीजतन, शर्मा पर भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से काम करने का आरोप लगाया गया है।

⏩बीजेपी शर्मा के बयान की निंदा करती है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी धर्म की धार्मिक हस्तियों के अपमान की “कड़ी निंदा” करती है।