गरीब एवं दुर्बल वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे-जिलाधिकारी

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दुर्बल वर्ग के बच्चों के निजी विद्यालयों में प्रवेश के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने की बैठक।
एक सप्ताह में निजी विद्यालय द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने वाले विद्यालयों के खिलाफ होगी कार्यवाही।


प्रतापगढ़ – जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दुर्बल वर्ग के बच्चों के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में अधिकारियों एवं निजी विद्यालय के प्रबन्धक ध्प्रधानाचार्यो के साथ बैठक की। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि आरटी अधिनियम के धारा-12ग के अन्तर्गत दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित निजी विद्यालय में कक्षा-1ध्पूर्व प्राथमिक कक्षा में सम्बन्धित कक्षा की कुल क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश कराया जाना है, अभी तक जनपद में मान्यता प्राप्त 142 निजी विद्यालयों में बहुत कम विद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है।

गतवर्ष नगर क्षेत्र में मात्र 76 बच्चों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 350 बच्चों का दाखिला उक्त श्रेणी में कराया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा में समान अवसर दिलाने के लिये आरटी अधिनियम-2009 में उक्त प्राविधान किया गया है जिससे गरीब एवं दुर्बल वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे गरीबी के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित न रहे।

जिलाधिकारी ने सभी प्रबन्धकों ध्प्रधानाचार्यो से अपेक्षा करते हुये कहा कि एक सप्ताह में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करा लें ताकि 02 मार्च से अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश हेतु सम्बन्धित विद्यालय का चयन कर रजिस्ट्रेशन करा सकें। जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों द्वारा उक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नही कराया जाता है उन्हें कारण बताओ नोटिस निर्गत कर उनके मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेयए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंहए जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।