खाद्यान्न वितरण 12 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 20 अप्रैल के मध्य होगा

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अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को सूचित किया है कि माह अप्रैल, 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) का वितरण द्वितीय चक्र आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 20 अप्रैल 2022 के मध्य सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (20 कि0ग्रा0 गेहूँ व 15 कि0ग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेहूँ व 02 कि0ग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। माह अप्रैल, 2022 में नियमित खाद्यान्न वितरण की अन्तिम तिथि माह की 20 तारीख निर्धारित है। जिन कार्डधारकों का ई-पॉस मशीन पर अॅगूठा नहीं लगता है, वह माह की 20 तारीख को पहचान पत्र (आधार कार्ड) तथा मोबाइल के साथ सम्बन्धित कोटे की दुकान पर जाकर मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। कोटे पर कार्डधारकों की भीड़ न लगे, इसके लिये कोटेदार द्वारा उन्हें पहले से एक टोकन दिया जायेगा। कार्डधारक टोकन के अनुसार कोटे पर आकर बनाये गये गोले में खड़े होकर अपनी बारी पर गल्ला लेंगें।

कार्डधारकों का भी दायित्व होगा कि वह कोरोना वायरस के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग को बनाये रखने के लिये कम से 01-01 मीटर की दूरी पर खड़े होकर राशन प्राप्त करें। किसी भी दशा में दुकान पर भीड़ न लगे। कोरोना महामारी के संक्रमण के दृष्टिगत समस्त राशन कार्डधारकों से अपील की जाती है कि राशन लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रुप से पालन करें। कोटे की दुकान पर बनाये गये गोले में खड़े होकर अपनी बारी से ही राशन प्राप्त करें। सभी कार्डधारक अपना मुँह मास्क, गमछा, रुमाल व दुपट्टा आदि से ढक कर ही कोटे की दुकान पर आयें तथा साबुन-पानी, डिटाल व सेनेटाइजर आदि से हाथ धोने के उपरान्त ही ई-पॉस मशीन में अपना अगूठा लगाकर खाद्यान्न प्राप्त करें। कोटेदार, सोशल डिस्टेंसिग का पालन कराने हेतु बनाये गये गोले में खड़े होने के लिये कार्डधारक से अनुरोध करते हुये सुचारु रुप से खाद्यान्न निर्गत करेंगें।