पंचायत चुनाव पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण अनुज झा ने विशेष टिप्स

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अयोध्या। कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत महाविद्यालय में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने उन्हें विशेष टिप्स दिये। इस अवसर पर प्रशिक्षण देते हुये प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अनिता यादव ने कहा कि आप सभी को मतदान के दिन प्रयोग में लायी जाने वाली स्टेशनरी का थैला आज ही आपको मिल जायेगा उसमें एक चेकलिस्ट होगी उससे सभी सामानों का मिलान कर लें। यदि कोई कमी हो तो आप वहां के कर्मचारी से उन वस्तुओं को प्राप्त कर लें जो उसमें नही है। पोलिंग पार्टी की रवानगी निर्धारित स्थलों से 14 अप्रैल 2021 को होगी।

जिसके लिए आपको निर्धारित स्थल पर प्रातः 7 बजे अनिवार्य रूप से पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी तथा अपने सेक्टर मजिस्टेªट को भी उपस्थिति की सूचना अनिवार्य रूप से दें। आपको मिलें पीठासीन अधिकारी के उपयोग हेतु जो पुस्तक मिली है उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। बैलेट बाक्स खोलने बंद करने व सील करने की जानकारी अच्छी तरह से कर लें और उसे नोट भी कर लें। मतदान के दिन मतदान स्थल पर केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्हें आयोग द्वारा अधिकृत/अनुमति दी गयी हो। उन्होंने आगे बताया कि समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों एवं फोटोग्राफरों राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हीं स्थलों तक जाने की अनुमति मिलेगी जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने नियमावली में उल्लिखित किया हों।


प्रशिक्षण के दौरान परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण आरपी सिंह ने मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन के बारे में विस्तार से बताते हुये कहा कि मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता के प्रवेश करते ही उससे उसका नाम तथा वार्ड की जानकारी प्राप्त करेगा एवं मतदाता सूची के प्रति में उसका नाम ढूंढेगा। नाम मिलने पर व उसे जोर से पढ़ेगा। मतदान अभिकर्ताओं से आपत्ति नही होने पर मतदाता के बाये हाथ की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही का निशान लगायेगा। तदपश्चात मतदाता मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जायेगा।

मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा पहले सदस्य ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत के प्रत्याशियों से सम्बंधित मतपत्र देगा। मतदाता द्वारा सदस्य ग्राम पंचायत व प्रधान के मतपेटी में डाले जाने के उपरांत मतदान अधिकारी द्वितीय के द्वारा पुनः मतदाता को क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं सदस्य जिला पंचायत पद के प्रत्याशियों से सम्बंधित मत पत्र दिये जायेंगे। मत पत्र दिये जाने के पहले राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा कराया जायेगा।

मतदान अधिकारी तृतीय को बीच में रखी मतपेटियों पर सर्तत निगरानी रखनी होगी और यह देखना होगा कि मतदाता मत अंकित करने के पश्चात मत पत्र को मत पेटी में ही डाले और बीच बीच में पुशर (लोहे/लकड़ी/प्लास्टिक की पट्टिका) के द्वारा पेटी में डाले गये मत पत्रों को अंदर भी ढकेलता रहेगा। ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सकें। पीठासीन अधिकारी को मतदान शांतिपूर्वक व सुचार रूप से संचालन के लिए बराबर सजग रहना होगा। इसके लिए उसे कानून के अन्तर्गत महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है।

अपने कत्र्तव्यों के निर्वाहन में पीठासीन अधिकारी से व्यवहार कुशलता एवं दृढ़ता के साथ निष्पक्षता की अपेक्षा की गयी है। मतदान का समय समाप्त होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी यह घोषणा करेंगे कि मतदान का समय समाप्त हो रहा है और तदपश्चात किसी भी व्यक्ति को कतार में शामिल न होने दें जो मतदाता समय समाप्त होने से पूर्व कतार में खड़े हो उन समस्त मतदाताओं को कतार से अंतिम छोर से प्रारम्भ करते हुये स्वहस्ताक्षरित पर्चियों पर क्रमांक डालकर बांट दें।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर नोडल अधिकारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी अनिता यादव ने बताया कि आज के प्रशिक्षण में जो पीठासीन एवं मतदान अधिकारी उपस्थित नही हुये है वे आगामी तिथियों में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण ग्रहण करते हुये अपनी उपस्थिति प्रत्येक दशा में दर्ज करायें। अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।


प्रशिक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह ने मतदान के एक दिन पूर्व (पोलिंग पार्टी रवानगी के दिन) किये जाने वाले कार्यो आदि के बारे में विस्तार से बताया। तदपश्चात डायट की प्राचार्या श्रीमती साधना श्रीवास्तव ने मतदान दिवस पर मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति, मत पेटी तैयार करना, मतदान के लिए मत पत्र तैयार करना, मतदान प्रारम्भ कराना, मतदान में आने वाली विशेष परिस्थितियों जैसे मतदाता के पहचान के सम्बंध में आपत्ति, टेण्डर वोट, दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाताओं (निर्वाचन) सहायक/साथी उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया, मतदान समाप्त होने तक की जाने वाली प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से बताया।

अन्त में मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को अलग-अलग मतपत्रों की पहचान कराने तथा मतपत्रों की गणना की सुविधा के लिए मतपत्र रंगो के बारे में विस्तार से बताया। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए सफेद, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए हरा, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीला तथा सदस्य जिला पंचायत के लिए गुलाबी रंग का मत पत्र होगा। प्रशिक्षण के उपरांत मुख्य विकास अधिकारी ने आये हुये सभी पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए धन्यवाद दिया और अपेक्षा की वे प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुये चुनाव प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न करायेंगे।  

जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह ने बताया कि आज कामता प्रसाद सुन्दर लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कुल 3000 पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। जिसमें से प्रथम पाली में 1500 तथा द्वितीय पाली में 1500 प्रशिक्षण दिया गया है। इसी प्रकार 8 अप्रैल 2021 को प्रथम पाली में 1500 तथा द्वितीय पाली में 1500 कुल 3000, 9 अप्रैल 2021 को प्रथम पाली में 1500 तथा द्वितीय पाली में 1500 कुल 3000, 10 अप्रैल 2021 को प्रथम पाली में 1500 तथा द्वितीय पाली में 1364 कुल 2864 पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त 11 अप्रैल 2021 को प्रथम पाली में 1500 तथा द्वितीय पाली में 512 कुल 2012 पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रकार 7 अप्रैल से 11 अप्रैल 2021 तक कुल 13876 पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।