टर्म लोन ऋण योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग को 06 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण

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उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम कुटीर व छोटे उद्योग शुरू करने के लिए नए उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक का ऋण दे सकता है।

अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा टर्म लोन ऋण योजना के अन्तर्गत जनपद में अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्व, पारसी एवं जैन) के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को न्यूनतम रू0 1 लाख व अधिकतम रू0 20 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एवं एलाईड, टेक्निकल टेªडर्स, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 06 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी 05 वर्षो में 20 समान त्रैमासिक किस्तों में की जायेगी।

परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एन0एम0डी0एफ0सी0 द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत यू0पी0एम0एफ0डी0सी0 /लाभार्थी द्वारा अपने स्त्रोतों से लगाया जायेगा। लाभार्थी की पात्रता के सम्बंध में शून्य है कि लाभार्थी उ0प्र0 के अल्पसंख्यक समुदाय का मूल निवासी हो, लाभार्थी के पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98.000.00 हजार व शहरी क्षेत्र हेतु रू0 1,20,000.00 से अधिक न हों। इस योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थियों को भी जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक किन्तु रू0 08 लाख से कम हो को भी 8 प्रतिशत व्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।


इस सम्बंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, निगम की मार्जिन मनी/टर्म लोन योजना में इससे पूर्व लाभ न प्राप्त किया जो। उक्त योजनान्तर्गत आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 निर्धारित की गयी है। पात्र अभ्यर्थी किसी भी कार्यदिवस में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अयोध्या कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राप्त कर अर्हता की स्थित में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 तक जमा कर सकते है।