बेरोजगार युवक एवं युवतियां टर्मलोन का उठाये लाभ

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अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियां टर्मलोन ऋण योजना का उठाये लाभ।

प्रतापगढ़। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सच्चिदानन्द तिवारी ने बताया है कि टर्मलोन ऋण योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) बेरोजगार युवक एवं युवतियों हेतु न्यूनतम रूपये 1 लाख व अधिकतम रूपये 20 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड, टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी 05 वर्षो में 20 समान त्रैमासिक किश्तों में की जायेगी।

परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएमडीएफसी द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत यूपीएमएफडीसी/लाथार्थी द्वारा अपने श्रोतों से लगाया जायेगा। आवेदनकर्ता को अल्पसंख्यक वर्ग तथा उ0प्र0 का मूल निवासी होने अनिवार्य होने के साथ-साथ पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपये 98000 व शहरी क्षेत्र हेतु रूपये 120000 से अधिक न हो और आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के तहसीलदार स्तर से जारी हुआ होना चाहिये, टर्मलोन के लिये आवेदन कर सकता है। विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विकास भवन प्रतापगढ़ कक्ष सं0-77 व 78 द्वितीय तल विकास भवन में सम्पर्क किया जा सकता है।