मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं-इलाहाबाद हाईकोर्ट

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मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहींः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अज़ान में लाउडस्पीकर के इस्तमाल की नहीं दी अनुमति।

⚫इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानून स्थापित है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विकास बुधवार की बेंच ने इरफान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

?अज़ान के समय एक मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति मांगने वाले उनके आवेदन को खारिज करने के एसडीएम बिसुअली के आदेश के खिलाफ इरफान ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

?उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, इरफान ने लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगी और आगे कहा कि आक्षेपित आदेश के माध्यम से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था।

?हालांकि, कोर्ट इन सबमिशन से प्रभावित नहीं हुआ और कहा कि यह तय है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है।

?अदालत ने यह भी कहा कि अन्यथा भी, आक्षेपित आदेश में ठोस कारण बताए गए हैं तदनुसार, अदालत ने तत्काल याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि याचिका स्पष्ट रूप से गलत है।

शीर्षक: इरफान वर्सेज द स्टेट ऑफ यूपी केस नंबर: रिट सी नंबर: 12350/2022