मतदाता स्वैच्छिक आधार नम्बर वोटर आईडी से जोड़े

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जिलाधिकारी ने बच्चों की शतप्रतिशत उपस्थिति एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के दिए निर्देश
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अयोध्या। जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रुप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही दिनांक 01 अगस्त 2022 से प्रारम्भ किया जा रहा है। मतदाताओं से स्वैच्छिक रुप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने के सन्दर्भ में कार्यवाही किया जाना है। उन्होंने आगे बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम 23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के उप नियम 26 बी, द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जायेगा। निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रुप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने हेतु आयोग द्वारा ऑनलाइन ( ERONET, NVSP, GARUDA & VHA ) एंव ऑफलाइन माध्यम की सुविधाए प्रदान की गयी है। 3-आनलाइन फार्म-6 बी जमा करने हेतु निम्न दो प्रकार की सुविधायें स्वप्रमाणन (With Self&authentication ) तथा स्वप्रमाणन के बिना (Without Self&authentication ) है।

मतदाताओं से ऑफलाइन माध्यम से स्वैच्छिक रुप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने के सम्बन्ध में निर्धारित फार्म-6बी हार्डकॉपी में मतदाताओं से प्राप्त किए जाने हेतु बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.08.2022 से घर-घर भ्रमण करते हुए प्राप्त किया जाएगा। मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण कार्य के दौरान आफलाइन फार्म-6बी प्राप्त/जमा किये जाने हेतु विशेष अभियान दिवस दिनांक 07 अगस्त, 2022 (रविवार) तथा दिनांक 21 अगस्त, 2022 (रविवार) को प्रत्येक मतदेय स्थलों पर आयोजित किया जायेगा। मतदाताओं से प्राप्त किए गए फार्म-6बी को बी0एल0ओ0 द्वारा गरुणा एप या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जा रहे ई०आर०ओ० नेट पर फार्म-6बी की प्राप्ति से 07 दिवसों के अन्दर डिजीटाइज्ड किया जायेगा। बूथ लेवल अधिकारियों/मतदाता पंजीकरण केन्द्रो से आधार नम्बर एकत्र किए जाने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित फार्म-6बी प्राप्त किया जा सकता है।

बी0एल0ओ0 द्वार दिनांक 01.08.2022 से प्रत्येक मतदाता का घर-घर सत्यापन के दौरान मतदाता सूची में नामांकित मतदाता, यदि अपने घर में किन्ही कारणवश नही मिलता है तो उसके आस-पास के लोगों से जानकारी प्राप्त करते हुए पुनः उस घर का भ्रमण किया जायेगा। प्रस्तुत प्रसंग में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नही किया जायेगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नही कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नही किया जायेगा। यदि मतदाता की जानकारी को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है तो आधार विवरण को हटाया/छिपया जायेगा। इस सम्बन्ध में आधार संख्या वाले हार्डकापी में फार्म-6बी के संरक्षण के लिए आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2022 (2021 का नं0-2) के विनियम, 14 (1एमबी) का कड़ाई से पालन किया जाए। निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रुप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही दिनांक 01 अगस्त, 2022 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में की जायेगी। उक्त जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी अयोध्या ने दी है।