अपर मुख्य सचिव(माध्यमिक) के पत्रांक सं-1467/15-2020-1(52)2021माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक- 02/8/21 के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों को दो पालियों में कक्षा 9 से 12 प्रातः 8:00 से 4:30 बजे तक संचालित किए जाने के आदेश दिए गए हैं, जो अव्यवहारिक निर्णय है।शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डी एन एन एस यादव ने चूंकि विद्यालय संचालित करने के नियम शिक्षा अधिनियम 1921 में दिए गए हैं। अतः विभाग द्वारा दो पालियों में विद्यालय संचालित करने की व्यवस्था मनमाना निर्णय है जो शिक्षक व छात्र हित मे नहीं है।जो शिक्षक व छात्रों के स्वास्थ्य हित में नहीं है क्योंकि 30 मिनट के अंतराल में सेनिटाइजेशन करा पाना लगभग असंभव है तथा यह निर्णय शिक्षक की कार्यक्षमता एवं गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालेगा।प्रकोष्ठ के महासचिव अजय गुप्ता ने कहा कि 4:30 के बाद का समय दूर दराज से आने वाली छात्रओं, छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से भी अनुचित है।शिक्षक *प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष एस के एस राठौर ने आम आदमी पार्टी विद्यालयों पर थोपे गए इस मनमाने निर्णय का कड़ा विरोध करती है और विद्यालयों को शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित समय अवधि में संचालित करने की मांग करती है।
Popular Posts
दिव्यदीपोत्सव-2020 पर विशेष डाक आवरण राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने किया जारी
- 0
चौथे दिव्यदीपोत्सव-2020 पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यदीपोत्सव विशेष डाक आवरण व विरूपण जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के चीफ...
Breaking News
भाजपा सरकार से देश के संविधान को खतरा-अखिलेश
भाजपा सरकार से देश के संविधान को खतरा-अखिलेश
मन मस्तिष्क पर छा गई मोदी-योगी की जोड़ी
मन मस्तिष्क पर छा गई मोदी-योगी की जोड़ी