हत्या-लूट की घटना के आरोपी आजीवन कारावास की सजा व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित

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हत्या-लूट की घटना के आरोपी करणपाल को आजीवन कारावास की सजा व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से मा0 न्यायालय द्वारा किया गया दण्डित।

बुलन्दशहर, अभियुक्त करणपाल शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा थाना अरनिया क्षेत्र के ग्राम जहानपुर निवासी कुशलपाल सिंह के पुत्र मोनू उर्फ मनवीर की गला दबाकर निर्मम हत्या कर 800 रूपये लूटने एवं उसके शव को ईंख के खेत में छिपा देने के संबंध में दिनांक 25.11.2008 को थाना अरनिया पर मुअसं-298/2008 धारा 302,394,201 भादवि पंजीकृत करते हुए अभियुक्त करणपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

इस अभियोग को जनपद स्तर पर चिन्हित करते हुए माॅनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में अभियुक्त को दण्डित कराने के लिये प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय, एडीजे खुर्जा, बुलन्दशहर द्वारा आज दिनांक 23.09.2020 को अभियुक्त करणपाल पुत्र शिशुपाल निवासी ग्राम अरनिया खुर्द थाना अरनिया बुलन्दशहर को आजीवन कारावास की सजा व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।