अयोध्या में धारा 144 लागू

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अयोध्या, जिलामजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया जो 17 दिसम्बर 2020 तक प्रभारी रहेगा। क्योकि विभिन्न आगामी दिवसो में अनेक त्यौहार पड़ रहे है जिसकी जानकारी विभिन्न माध्यमो/स्रोतों से प्राप्त सूचना अनुसार आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती ह। आगामी अवधि में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, बरावफात, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपोत्सव, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, छठ पूजा पर्व, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा आदि विभिन्न त्योहारों के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना संभावित है। इसके अतिरिक्त 14 कोसी/पंचकोसी परिक्रमा मेला की भी तिथि नियत है तथा 6 दिसंबर 1992 की घटना की बरसी होने के कारण जनपद की संवेदनशीलता संभावित है। नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 व राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के दृष्टिगत कतिपय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा संख्या-548/पाॅच-5-2020 दिनांक 14 मार्च 2020 की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 प्रख्यापित की गई है। उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या 195/एक-11-2000-रा0-11 दिनांक 24 मार्च 2020 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-2 उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्याः 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 30 सितंबर 2020 के क्रम में जारी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ग्रह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के शासनादेश संख्या-2135/2020/सीएक्स-3 दिनांक 01.10.2020 में कोविड-19 के संक्रमण से फैल रही महामारी के नियंत्रण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त त्योहारों के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार पर नियंत्रण के विषय में शासनादेश संख्या 2167 दिनांक 9.10.2020 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश/गाइडलाइन जारी की गई है।

अतः आगामी समय में संभावित आतंकवादी गतिविधिया,ें विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के संभावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्योहारों जनपद अयोध्या के विभिन्न मंदिर, मठ, धर्मशालाओ आदि में आयोजित कार्यक्रमों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 व राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (एनआरसी एवं एनपीआर) के विरोध में तथा कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखना अति आवश्यक है। अतः जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/ शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जन जीवन को सामान्य बनाए रखने की दृष्टि से जनपद की संपूर्ण सीमा में इसके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निषेधाज्ञाएं पारित किया गया है को तत्काल रूप से प्रभावी है तथा पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियो को अनुपालन करने हेतु निर्देश भी दिया गया है।