केंद्र एवं प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए योजना-अनुज कुमार झा

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अयोध्या , उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा पंजीकृत कारखाना एवं दुकान वाणिज्य अधिष्ठानओ में कार्यरत श्रमिकों के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने अनेको योजनाएं संचालित की है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि श्रमिक, श्रम विभाग में सम्पर्क कर इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। उन्होंने आगे बताया कि डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजनान्तर्गत दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान व पंजीकृत कारखाना में कार्य ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनका वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई मिलाकर) रू0 15000 रुपए प्रति माह से अधिक न हो ।

इस योजना का लाभ श्रमिक के पुत्र, पुत्री डिग्री पाठ्यक्रम डिप्लोमा पाठ्यक्रम व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु क्रमशः रुपए रू0 10000, 8000 एवं रुपए 5000 की राशि दिए होगी। उन्होंने आगे बताया कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना के तहत दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान व पंजीकृत कारखानों में कार्य ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनका वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई) मिलाकर रू0 15000 प्रति माह से अधिक न हो। इस योजना का लाभ श्रमिक के पुत्र व पुत्री 60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले पात्र होंगे।

ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना का लाभ पंजीकृत कारखानों में कार्यरत ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनका वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई) मिलाकर रू0 15000 प्रतिमाह से अधिक न हो। कन्या विवाह की निर्धारित तिथि से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ केवल दो पुत्रियों के विवाह हेतु देय होगा। इसके लिए पुत्री के बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बैंक के आई एफ एस सी कोड अभिलेख के रूप में सलंगन करने होगे ।उन्होंने आगे बताया राजा हरिश्चंद्र मृतक आश्रित सहायता योजना का लाभ पंजीकृत कारखानो मे कार्यरत ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनका वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई) मिलाकर 15000 रुपए प्रति माह से अधिक न हो।

श्रमिक के मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। आर्थिक सहायता के रूप में रुपया 15000 की राशि देय होगी। उक्त योजना में आर्थिक सहायता श्रमिक के पति- पत्नी अथवा आश्रित पुत्र व अविवाहित पुत्री-श्रमिक के अविवाहित होने की दशा में माता-पिता को दे होगी। दत्तोपंत ठेगड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना  का लाभ पंजीकृत कारखानों में कार्यरत ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनका वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई मिलाकर)रू0 15000 प्रति माह से अधिक न हो। आवेदन श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 30 दिन के अंदर करना अनिवार्य है।

आर्थिक सहायता के रूप में 5000 राशि देय होगी ।इस योजनाओं के आवेदन पत्र वेबसाइट WWW-skpuplabour- in  इन पर कर सकते हैं। अयोध्या जनपद में संचालित पंजीकृत दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान एवं पंजीकृत कारखानों की सेवायोजको से अनुरोध है कि प्रतिष्ठानों में कार्यरत समस्त पात्र श्रमिकों को अपने स्तर से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जानकारी प्रदान करें ताकि ऐसे पात्र श्रमिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। अधिक जानकारी के लिए श्रमिक उप श्रमायुक्त अयोध्या क्षेत्र श्री अनुराग मिश्रा से संपर्क कर लाभ प्राप्त कर  सकते हैं।

अनुज कुमार झा ने बताया कि पंजीकृत कारखाना एवं दुकान वाणिज्य अधिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिको जो विभिन्न कार्यों में लगे हैं, के लिए भी अनेकों योजनाएं संचालित है। इसके लिए आवश्यक है की श्रमिक ,श्रम विभाग में पंजीकृत हो और  निर्धारित अवधि में उसने अपना पंजीकरण का नवीनीकरण कराया हो। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के लिए इतनी योजनाएं किसी भी सरकार में संचालित नहीं थी जितनी की वर्तमान में संचालित हो रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार श्रमिकों के हितों के लिए, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं व परेशानियों को देखते हुए कई योजना बनाई है।

श्रमिकों को चाहिए की वे अपना पंजीयन श्रम विभाग में कराएं और योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ समय-समय पर उसका लाभ प्राप्त करें। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने स्वैच्छिक संगठनों से गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को बृहद रक्तदान शिविर के आयोजन की अपील की है उन्होंने बताया रक्तदान शिविर के आयोजन में चिकित्सा विभाग अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।  यह एक सार्थक प्रयास होगा।