सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगजन एवं वृद्धजन हितैषी बनाये जाने के शासनादेश जारी

90

प्रदेश के भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुगम्यता मानकों के अनुसार दिव्यांगजन एवं वृद्धजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में शासनादेश जारी।सभी पूर्व निर्मित सार्वजनिक भवनों, चाहे वो सरकारी हो अथवा गैर सरकारी और जहाँ लोगों का बड़े स्तर पर आना-जाना है, को दिव्यांगजन हेतु जून, 2022 तक सुगम्य बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
 

लखनऊ – प्रदेश के सार्वजनिक भवनों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुगम्यता मानकों के अनुसार दिव्यांगजन एवं वृद्धजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण हेमन्त राव ने शासनादेश जारी किया है।

अपर मुख्य सचिव ने  सभी विभागों को भेजे गये पत्र में कहा है कि उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक भवनों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुगम्यता मानकों के अनुसार दिव्यांगजन एवं वृद्धजन हितैषी बनाये जाने हेतु राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन,उ0प्र0 से परामर्श प्राप्त कर कार्यवाही करने एवं उसकी सूचना दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को जून, 2021 से पूर्व तक प्रेषित करते हुये उसकी प्रति दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध कराया जाय।

उन्होंने यह भी कहा है कि सभी पूर्व निर्मित सार्वजनिक भवनों, चाहे वो सरकारी हो अथवा गैर सरकारी और जहाँ लोगों का बड़े स्तर पर आना-जाना है, को दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के  आदेश दिनांक 04.10.2018 व दिनांक 18.12.2020 के क्रम में जून, 2022 तक सुगम्य बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर लिया जाय।