हाईकोर्ट से विजय मिश्रा को नहीं

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यूपी/प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट- विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी हुई सुनवाई,हाईकोर्ट से फिलहाल विजय मिश्रा को नहीं मिली राहत,हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब
एक दिसम्बर को होगी मामले की अगली सुनवाई.
विजय मिश्रा के रिश्तेदार कौलापुर (धनापुर)के कृष्ण मोहन तिवारी ने दर्ज कराई है एफआईआर,भदोही के गोपीगंज थाने में 4अगस्त 20 को मकान पर जबरन कब्जा करने,उनकी फर्म का पैसा हड़पने ,मार पीट करने व धमकाने का लगाया है आरोप.
सत्र न्यायालय भदोही ने जमानत अर्जी पहले कर दी है खारिज,जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने दिया आदेश.
याची विजय मिश्रा का कहना है कि शिकायतकर्ता की बहन पुष्पलता की,शादी उनके भतीजे से हुई है,पारिवारिक समझौते में शिकायतकर्ता व उसकी बहन पुष्पलता को 40फीसदी व 20फीसदी उनकी मां को दी गयी है.
याची अपने भतीजे की संपत्ति पर काबिज है और उसके खिलाफ झूठा केस लिखाया गया है.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2006 में स्थापित फर्म पर कब्जा कर लिया है.
फर्म का पैसा अपनी पत्नी राम लली व बेटे विष्णु के खाते में स्थानांतरित कर दिया है,
विजय मिश्रा पर मकान पर कब्जा करने और धमकी देने का आरोप है.