अयोध्या – नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जनपद न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-2) ने बताया कि मा0 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिनांक 10 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें प्रि-लिटीगेशन के तहत धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एन0आई0एक्ट), बैंक वसूली वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं जलवाद बिल (अशमनीय छोड़कर), अन्य आपराधिक शमनीय (अन्य आपराधिक शमनीय पारिवारिक एवं अन्य व्यवहार वाद) तथा न्यायालय में लम्बित वाद जो (नेशनल जुडिसियल डाटा ग्रिड पर प्रदर्शित हो) के अन्तर्गत आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद वाद, विद्युत एवं जलवाद बिल (अशमनीय को छोड़कर), पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस मैटर से सम्बंधित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्त लाभ के मामले, राजस्व वाद जो जनपद न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित हो, अन्य सिविल वाद में किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद आदि का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर उसका लाभ उठायें।
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