लखनऊ। संजय आर.भूसरेड्डी अपर मुख्य सचिव आबकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आबकारी नीति वर्ष 2022-23 के प्रस्तर 2.14 के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क गतवर्ष 2021-22 के सापेक्ष 90 एम.एल. तक की धारिता की बोतलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि रेगुलर एवं प्रीमियम श्रेणी की विदेशी मदिरा की 90 एम.एल. धारिता की बोतल पर रू0 10/-, सुपर प्रीमियम श्रेणी की विदेशी मदिरा की 90 एम.एल. धारिता की बोतल पर रू0 20/-, स्कारच श्रेणी की विदेशी मदिरा की 90 एम.एल. धारिता की बोतल पर रू0 30/- तथा समुद्रपार आयातित श्रेणी की विदेशी मदिरा की 90 एम.एल. धारिता की बोतल पर रू0 40/- का विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क गतवर्ष 2021-22 में निर्धारित किया गया था, जिसे वर्तमान वर्ष 2022-23 में भी यथावत् रखा गया है। इस प्रकार विदेशी मदिरा की विभिन्ना श्रेणियों की उल्लिखित धारिताओं के विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्का में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
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