प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से शिल्पकारों एवं कारीगरों की सहायता

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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से शिल्पकारों एवं कारीगरों की सहायता
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से शिल्पकारों एवं कारीगरों की सहायता

शिल्पकारों एवं कारीगरों की सहायता के लिये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी करायें पंजीकरण-उपायुक्त उद्योग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से शिल्पकारों एवं कारीगरों की सहायता

प्रतापगढ़। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा पारम्परिक शिल्पकारों एवं कारीगरों की सहायता के लिये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में पहचान दिलाना, कौशल उन्नयन, कोलैटरल की फ्री ऋण उपलब्ध कराना, डिजिटल तकनीक से प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, ब्रांड प्रमोशन एवं बाजार लिंकेज के लिये ऋण प्रदान करना है। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में रूपये 1 लाख तक का ऋण 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जायेगा।

निर्धारित अवधि में प्रथम चरण के ऋण चुकाने के पश्चात् रूपये 2 लाख तक ऋण की अगली किस्त प्राप्त किया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के दौरान रूपये 500 प्रतिदिन मानदेय प्रदान किया जायेगा, प्रशिक्षणोपरान्त रूपये 15 हजार/उन्नत किस्म के औजार खरीदने हेतु प्रदान किया जायेगा तथा प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र भी प्रदान किया जायेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिये फोटो, आय प्रमाण पत्र, आधार, मोबाइल नम्बर, मतदान पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कारीगरी से सम्बन्धित दस्तावेज एवं बैंक खाता विवरण आवश्यक है। इस योजनान्तर्गत जिन ट्रेडों को सम्मिलित किया गया है उनमें कारपेन्टर, मोची, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा एवं टूलकिट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया/चटाई/झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया एवं खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले है।


योजना का लाभ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड, कौशल उन्नयन, टूलकिट इन्सेन्टिव, क्रेडिट सपोर्ट, डीबीटी के माध्यम प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जायेगा एवं मार्केटिंग सपोर्ट है। इसकी पात्रता हेतु परम्परागत ट्रेड में कार्यरत हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो, किसी भी सरकारी योजना से ऋण न लिया हो, योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलेगा, सरकारी सेवक और उसके परिवार को योजना का लाभ नही मिलेगा। इस योजना हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा स्वयं से आनलाइन विश्वकर्मा पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। योजना का लाभ प्राप्त करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा सकते है। विस्तृत जानकार के लिये उपायुक्त उद्योग कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से शिल्पकारों एवं कारीगरों की सहायता