पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर

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पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर

उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट को लेकर बड़ा झटका हाई कोर्ट ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मान कर आरक्षण तय करने का आदेश दिया।

राज्य सरकार द्वारा हाल में जारी की गई आरक्षण की सुँची बदल जायेगी अब नये सिरे से तय होगा हर सीट का आरक्षण।


वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू करने का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। इसके पूर्व राज्य सरकार ने स्वयं कहा कि वह वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लीए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश पारित किये हैं….

आरक्षण सूची में मन मुताबिक, सीटों के आने के बाद चुनाव में दावेदारी ठोक चुके लोगों के चेहरों पर उदासी देखी गई थी। पोस्टर, बैनर छपवाकर प्रचार-प्रसार में लग जाने वाले दावेदार परेशान थे।

उन्हें चिंता सता है कि लगी कि, कहीं आरक्षण में अब फिर हाथ आई उनकी सीट हाथ से तो नहीं निकल न जाए। इसी बीच इनके उलट उन लोगों को आस बंध गई है, जिनके हाथ से सीट निकल गई थी। वह उम्मीद लगाए बैठे है कि शायद कुछ बदलाव हो जाए। सीटों के उलटफेर में मन माफिक सीट होने से चुनावी जंग में उतरने का एक मौका उन्हें भी मिल जाए।