देश भर में लागू हुआ CAA

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देश भर में लागू हुआ CAA
देश भर में लागू हुआ CAA

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफ़ग़ानिस्तान से आए छधार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है. ये अल्पसंख्यक हैं:- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई. देश भर में लागू हुआ CAA


नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1955 में संशोधन करके सीएए बनाया गया. इस अधिनियम का मकसद धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले लोगों को सुरक्षा देना है. यह उन्हें अवैध प्रवासन कार्यवाही के ख़िलाफ़ एक ढाल प्रदान करता है. नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा.


नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था. लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को इस विधेयक को पारित किया था. 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया.

”मोदी सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को यहां की नागरिकता मिल जाएगी.”

योगी ने कहा कि ”पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का एवं गृहमंत्री अमित शाह जी आभार एवं धन्यवाद।

नागरिकता संशोधन कानून की 3 बड़ी बातें…

  1. किसे मिलेगी नागरिकता: 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  2. भारतीय नागरिकों पर क्या असर: भारतीय नागरिकों से CAA का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता।
  3. आवेदन कैसे कर सकेंगे: आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों (मुस्लिम) के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है।

सीएए के तहत नागरिकता पाने के लिए, इन चरणों का पालन करना होगा:
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना
दस्तावेज़ सब्मिट करना
रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी स्तर पर जांच-पड़ताल

सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने का पोर्टल यह है:
indiancitizenshiponline.nic.in देश भर में लागू हुआ CAA