अन्तिम संस्कार के लिये अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की होगी अनुमति-जिला मजिस्ट्रेट

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कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में 10 मई की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू-जिला मजिस्ट्रेट

कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुये कर्मियों के आवागमन की होगी अनुमति-जिला मजिस्ट्रेट

पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन मुख्य मार्गो, चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये-जिला मजिस्ट्रेट

अन्तिम संस्कार के लिये अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की होगी अनुमति-जिला मजिस्ट्रेट

बीज व खाद्य की दुकाने, कोटे के उचित दर की दुकाने व गेहूॅ क्रय केन्द्र खुले रहेगें-जिला मजिस्ट्रेट

प्रतापगढ़। जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने शासन के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जनपद की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में दिनांक 06 मई 2021 की प्रातः 7 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 10 मई 2021 की प्रातः 7 बजे तक बढ़ा दिया है। उन्होने बताया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सामान्य आवागमन निषिद्ध रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुये कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नही होगी। इस अवधि में अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निकायों/ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फागिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो तथा शेष 50 प्रतिशत भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाये जाये एवं यथासम्भव वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू की जाये। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनपद में प्रत्येक नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जायेगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रूपये 1000 तथा दूसरी बार अधिकतम रूपये 10000 तक जुर्माना किया जायेगा। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित का सीधा उत्तरदायित्व सम्बन्धित थाने के थाना प्रभारी का होगा। इसके अतिरिक्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्गा, चौराहों व बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जायेगी। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के सम्बन्ध में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 8 बजे से अगले प्रातः 7 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू है इस सम्बन्ध में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वयं भी चेकिंग की जाये व कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये। कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाये। कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिकों/श्रमिकों को तद्नुसार आने जाने की अनुमति होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुये सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अन्तिम संस्कार के लिये अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रेस प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। जनपद के सरकारी/निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेगें और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कन्ट्रोल रूम सहित गृह विभाग के कन्ट्रोल रूम व जनपद स्थित एकीकृत कोविड कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर में नियमित रूप से दी जायेगी। आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकान खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व अनुमति के अन्तर्गत खुले रहेगें। केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बन्द रहेंगी। सब्जी मण्डी/फल मण्डी में भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन व मास्क/ग्लब्स व सेनेटाइजर का उपयोग की अनिवार्यता रहेगी। हाई रिस्क कैटेगरी यथा-60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा गर्भवती महिलायें एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात् कम इम्यूनिटी के लोग बाहर न जाये। जिला मजिस्ट्रेट ने सामान्य जन से अपील किया है कि अनावश्यक बाहर न निकलें एवं यदि निकले तो मास्क अनिवार्य रूप से पहन कर ही निकले।। कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जायेगें। प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फागिंग व सेनेटाइजेशन का कार्य प्रतिदिन किया जायेगा। बीज व खाद्य की दुकानें, कोटे की उचित दर की दुकानें व गेहूॅ क्रय केन्द्र भी खुले रहेगें। औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल/आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति व आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, मेडिकल व स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति तथा उद्योगों सम्बन्धी कार्यो ई-कामर्स आपरेशन्स, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति तथा दूरसंचार सेवायें, डाक सेवा, इण्टरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों को ई-पास से छूट प्रदान की गयी है।जिला मजिस्ट्रेट ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिये गये निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेगें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये सम्बन्धित के विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम व आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।