अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म आरोपी की हुई फांसी

113

अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के उपरान्त हत्या की सनसनीखेज घटना के तीनों आरोपी जुल्फिकार अब्बासी, दिलशाद अब्बासी व इजराईल उर्फ मलानी को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई फांसी की सजा ।

बुलन्दशहर अभियुक्त जुल्फिकार अब्बासी पुत्र हबीब खाँ निवासी फ्रेन्ड्स कालौनी के पास गुलावठी रोड कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर, दिलशाद अब्बासी पुत्र यूसुफ निवासी जैनब पैलेस गुलावठी रोड कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर एवं इजराईल उर्फ मलानी पुत्र लियाकत निवासी मौ0 सोंगियाबाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 02-01-2018 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत जीटी रोड चांदपुर निवासी एक नाबालिग लड़की का ट्यूशन से घर वापस आते समय आल्टो कार में अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के उपरान्त उसी के दुप्पटे से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर शव को थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर क्षेत्रांतर्गत नहर में फेंकने की सनसनीखेज/दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-04/2018 धारा 364,302,201,376डी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है। महिला संबंधी उक्त अपराध को बेहद गंभीरता एवं संवेदनशीलता से लेते हुए बुलंदशहर पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार की सुरक्षा के दृष्टिगत एक वर्ष से सुरक्षा (गनर) उपलब्ध कराया गया था ताकि वादी/साक्षी भयमुक्त होकर प्रत्येक तारीख पर मा0न्यायालय में उपस्थित होकर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सके। मा0 न्यायालय में सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीमती रेखा दीक्षित द्वारा प्रभावी पैरवी तथा विवेचक/ माॅनिटरिंग सैल द्वारा निरन्तर माॅनीटरिंग करते हुए प्रत्येक तारीख पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर गवाहों/साक्षियों के बयान कराए गए एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 24.03.21 को मा0 न्यायालय, एडीजे-पोक्सो-2, बुलन्दशहर श्री राजेश पाराशर द्वारा तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए फांसी की सजा से दण्डित किया गया है।