जानें क्या है दिव्यांगजन सशक्तीकरण ऋण योजना

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अयोध्या। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजन को उनके पुनर्वास हेतु दुकान संचालन हेतु रूपये 10000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है, इस धनराशि में से रूपये 2500 की धनराशि अनुदान के रूप में तथा शेष धनराशि रुपये 7500 ऋण के रूप में 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार दुकान निर्माण हेतु प्रश्नगत योजनान्तर्गत रूपये 20000 की धनराशि दुकान बनवाने के लिए स्वीकृत की जाती है। इस धनराशि में से रूपये 5000 की धनराशि अनुदान के रूप में तथा शेष धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।  दुकान संचालन हेतु आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक की आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। दुकान निर्माण योजना हेतु आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम व 60 वर्ष से अधिक न हो।

आवेदक की आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। दुकान निर्माण हेतु उसकी स्वयं के नाम से कम से कम 110 वर्ग फिट जमीन ऐसी जगह पर हो अथवा लीज पर लेने में समर्थ हो और जहां दुकान बनवाये जाने पर चलने की पूरी सम्भावना हो। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आन लाइन  http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आन लाइन आवेदन करते समय आवेदक फोटो, आय व जाति प्रमाण पत्र, आधार सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता अधिवास का प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ उपरोक्त बेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करते हुए यथास्थान वांछित अभिलेख अपलोड करते हुए आवेदन करें, साथ ही ऑनलाइन सम्मिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एंव अपलोड किये गये वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्डकापी कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन भूतल अयोध्या के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।