NCC में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने पर DG बोले- मौजूदा नियम इसकी अनुमति नहीं देते

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एक ओर केरल हाईकोर्ट में एनसीसी में ट्रांसजेंडर को शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी. वहीं, दूसरी ओर नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमें एनसीसी में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के लिए कई बड़े तरह के बदलाव करने होंगे.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में जनरल आइच ने बताया, एनसीसी में हम एनसीसी एक्ट 1948 के नियमों के हिसाब से चलते हैं. उन्होंने कहा, जब हम पुरुष या महिला के जेंडर की बात करते हैं, तो हमारे पास ट्रांसजेंडर को शामिल करने करने का क्लॉज नहीं है. यहां फिलहाल ऐसा ही है. उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है. आइच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां एक थर्ड जेंडर भी मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा हालात में हमारे नियम इसकी अनुमति नहीं देते.

वहीं, उन्होंने यह साफ किया है कि थर्ड जेंडर को शामिल करने के लिए हमें काफी बड़े बदलाव करने होंगे. डीजी ने कहा, अगर आप मेरी बात से सहमत हों कि आप लड़का, लड़की या ट्रांसजेंडर समुदाय का वर्ग नहीं रख सकते, क्योंकि आपको उनकी बड़ी संख्या में जरूरत है. उन्होंने बताया कि आपको एक साथ अलग ही हालात की जरूरत होगी और मौजूदा हालात हमें इस बात की अनुमति नहीं देते हैं.