कोविड रोगियों के उपचार, हास्पिटलो पर नोडल अधिकारी ने कसा शिकंजा

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कोविड रोगियों के उपचार के लिए अधिक वसूली करने वाले हास्पिटलो पर नोडल अधिकारी ने कसा शिकंजा अधिक वसूली के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों का नोडल अधिकारी ने लिया संज्ञान ओ0पी0 चौधरी, चरक हास्पिटल व मेट्रो सिटी हास्पिटल को जारी किया गया स्पष्टीकरण.24 घंटो के अंदर सभी सम्बंधित दस्तवेज़ों सहित जवाब प्रस्तुत करने के दिये निर्देश.कोविड उपचार के लिए ओवर चार्जिंग नही की जाएगी बर्दाश, की जाएगी एपेडेमिक एक्ट के तहत कार्यवाही.

लखनऊ। कोविड रोगियों के उपचार के लिए अधिक वसूली करने वाले हास्पिटलो पर नोडल अधिकारी कोविड 19 लखनऊ डॉ रोशन जैकब ने शिकंजा कसा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ओवर प्राइसिंग किसी भी दशा में बर्दाशत नही की जाएगी। प्राप्त शिकायतों के आधार पर नोडल अधिकारी द्वारा और डॉक्टरों व मजिस्ट्रेट की टीमो के द्वारा लगातार निरीक्षण किये जा रहे है। जांच के आधार पर दोषी पाए जाने वाले हास्पिटलो पर एफआईआर दर्ज कराने की भी कार्यवाही की जा रही है। जिसके क्रम में आज  भी कुछ हास्पिटलो के बारे में अधिक वसूली के सम्बंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है।


 शिकायत कर्ता द्वारा बताया गया कि ओ0पी0 चौधरी हास्पिटल एन्ड रिसर्च सेंटर द्वारा दवाओं के मद में मनमाने ढंग से शुल्क लिया जा रहा है, साथ ही सर्जिकल गुड्स, चिकित्सा परामर्श, पैथोलॉजी जांच सहित अन्य मदो में अत्यधिक राशि कोविड उपचार के रूप में वसूल की गई है। जिसके लिए नोडल अधिकारी द्वारा हास्पिटल को तत्काल स्पष्टीकरण जारी करते हुए निर्देश दिया कि  24 घंटे के अंदर सभी सम्बंधित दस्तवेज़ों सहित जवाब प्रस्तुत किया जाए। 


 शिकायत कर्ता द्वारा बताया गया कि चरक हास्पिटल एन्ड रिसर्च सेंटर द्वारा कोविड रोगी के परिजनों से अधिक वसूली की गई। उक्त रोगी को 21 अप्रैल को जेहटा रोड स्थित हास्पिटल में भर्ती कराया गया था और 5 मई तक हास्पिटल में भर्ती रहा और उसके बाद रोगी को दुबग्गा स्थित चरक हास्पिटल में पोस्ट कोविड ईलाज के लिए भर्ती कराया गया। जिस दौरान 13 मई को रोगी का निधन हो गया। हास्पिटल द्वारा इस मरीज़ की भर्ती अवधि के लिए कुल 10 लाख 30 1 सौ रुपये का बिल बनाया गया, जिसमे 2 लाख 4 हजार 65 रुपये दवाईयों के भुगतान के रूप में वसूल किये गए। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई बिल समरी को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि हास्पिटल द्वारा डॉक्टर विजिट, प्रोसिजरल चार्जेज इत्यादि मदो में अत्यधिक राशि वसूल की गई।  जिसके लिए नोडल अधिकारी द्वारा उक्त हास्पिटल को तत्काल स्पष्टीकरण जारी करते हुए निर्देश दिया कि  24 घंटे के अंदर सभी सम्बंधित दस्तवेज़ों सहित जवाब प्रस्तुत किया जाए। 


 शिकायत कर्ता द्वारा बताया गया कि मेट्रो सिटी हास्पिटल  गोमतीनगर द्वारा कोविड रोगी के 8 दिन के उपचार के दौरान विभिन्न मदो में कुल 5 लाख 25 हज़ार रुपये की धनराशि वसूल की गई। किंतु ईलाज के भुगतान से सम्बंधित उनको कोई बिल उपलब्ध नही कराया गया। डिसचार्ज के 15 दिन बीत जाने के बाद भी हास्पिटल द्वारा रोगी के परिजन को बिल नही उपलब्ध कराया। शिकायत कर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि मरीज का भोजन, डॉक्टर व स्टाफ के लिए पी0पी0ई0 किट, ग्लव्स, मास्क इत्यादि का खर्चा भी मरीज से वसूल किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा हास्पिटल पर ओवर प्राइसिंग, मानसिक प्रताड़ना व मार पीट का भी आरोप लगाया गया। जिसके लिए नोडल अधिकारी द्वारा उक्त हास्पिटल को तत्काल स्पष्टीकरण जारी करते हुए निर्देश दिया कि  24 घंटे के अंदर सभी सम्बंधित दस्तवेज़ों सहित जवाब प्रस्तुत किया जाए।