प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

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लखनऊ। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ मनोज कुमार चौरसिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) अन्तर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग/सेवा कार्य की परियोजना स्थापित करने वाले पात्रताधारी बेरोजगार युवक/युवतियॉ  www.pmegp e portal   पर दिनांक 16.08.2021 तक ऑनलाइन ऋण आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइड या कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्हसाहन केन्द्र, 08 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ से कोविड-19 के मानक अनुसार मास्क, दो गज दूरी आदि का पालन करते हुए किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
पात्रताः
1आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
2 आवेदक को सेवा क्षेत्र की योजना के लिए रू0 5.00 लाख एवं उद्योग स्थापनार्थ रू0 10.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा 08 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
ऽ3आवेदन-पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे।
उपादान (सब्सिडी)
(अ)शहरी क्षेत्र हेतुः-सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 15 प्रतिशत एवं स्पेशल कैटेगरी -अनु0 जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें, भूतपूर्व  सैनिक, विकलांग हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी उपादान अनुमन्य है।
(ब) ग्रामीण क्षेत्र हेतुः-सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 प्रतिशत एवं स्पेशल कैटेगरी-अनु0 जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें, भूतपूर्व  सैनिक, विकलांग हेतु ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी उपादान अनुमन्य है तथा पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान का लाभ भी प्रदान किया जाता है।
योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम परियोजना लागत रू0 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु परियोजना लागत रू0 10.00 लाख निर्धारित की गयी है (कम लागत वाली परियोजनाओं को वरीयता दी जायेगी)।