लखनऊ में धारा 144 लागू-

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लखनऊ । संयुक्त पूलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने बताया है कि 03.04.2022 से रमजान माह प्रारम्भ हो चुका है तथा दिनांक 14.04.2022 को अम्बेडकर जयन्ती, दिनांक 15.04.2022 को गुड फ्राइडे, दिनांक 17.04.2022 को ईस्टर सन्डे, दिनांक 17.04.2022 को चन्द्रशेखर जयन्ती के आयोजन होंगे व चन्द्रदर्शन के अनुसार दिनांक 02/03.05.2022 को ईद-उल-फित्र (ईद) होना सम्भावित है। साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी । कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जन जीवन को प्रभावित कर रहा है। विधानपरिषद निर्वाचन-2022 की मतगणना एवं कोविङ-19 के दृष्टिगत जारी गाइडलाइन तथा कार्यक्रमों त्यौहारों पर्वों पर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं/भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं पीयूष मोर्डिंया, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट लखनऊ यह उचित समझता हूँ कि धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।
अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड-19 के प्रभावी नियन्त्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ–
1- कोविङ-19 के दृष्टिगत वर्तमान में उ०प्र० शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत गाइड लाइन का पूर्णतया पालन कराया जाय।
2- कोविड गाइडलाइन के अनुसार जिम व स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क खुले रहेंगे।
3- विधानभवन के आसपास 01 किमी० परिधि में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोडागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है, साथ ही इस परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश तथा धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाये।
4-सरकारी दफ्तरों व विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किमी० परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।
5-कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा।
6-किसी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल जुलूसों अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि-अनुषण (विनिमय और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।
7- कोई भी व्यक्ति लखनऊ कमिनरेट की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शत्र जैसे- तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।
8- कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे बैनर पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।
9. लखनऊ कमिश्नरेट सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा, कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलायी जाएंगी।
10- कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।
11- लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नहीं करेगा।
12- कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण/नगर निगम स्वास्थ्य विभाग/सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।
13- धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये तथा इस सम्बन्ध में कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।
14- विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर कोविड-19 से बचने के उपायों से सम्बन्धित पोस्टर्स, बैनर लगाये तथा यथासम्भव ऑडियो/विजुअल प्रचार-प्रसार भी कराया जाये।
15. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों/कन्टेनमेंट जोन (हाॅट-स्पॉट्स) पर पुलिस/प्रशासन द्वारा लगाये गये ड्रोन कैमरा, बैरियर, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, पी0ए0 सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
16- पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से कोविड 19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों/सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार-प्रसार कराया जाये।

17- कोविड गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेन्ट/होटल व फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हाल अपनी क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कॉविड हेल्पडेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।
18- कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक शब्द, प्रतीक, चिन्ह का प्रयोग करेगा जिससे किसी भी समुदाय को धार्मिक ठेस पहुंचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना हो, यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।
19. सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धि कोई पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा।
20- कोविड-19 के दृष्टिगत कमिश्नरेट में चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में आम नागरिकों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। चिन्हित कण्टेनमेंट जोन (हॉट-स्पॉट) क्षेत्रों में कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक अथवा सार्वजनिक कोई भी आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही ऐसा कोई आयोजन इस क्षेत्र से गुजरेगा। ऐसा करने पर वह महामारी अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, लॉकडाउन व धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के उल्लघन का दोषी माना जायेगा ।
21- कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने घूमने/सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित अथवा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला जायेगा ।
22- कमिश्ररेट लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। ऐसे चाइनीज मांझे तार से पंतग बाँध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति हो ।
23- कमिश्नरेट लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।
24- कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके, संचालित नहीं किया जायेगा। साइबर कैफे इक्विटी सर्वर लागू हो, को मेन सर्वर में कम से कम 06 माह तक सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था के बगैर साइबर कैफे संचालित नहीं कर सकेंगे।
25- परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन आईटी गजेट/अनुचित साधन/प्रतिबन्धित आइटम ले जाना पूर्णत प्रतिबन्धित है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 200 गज की परिधि में आवश्यक निषेधाज्ञा लागू की जाये।
26- कमिश्नरेट लखनऊ नगर सीमा के अन्दर परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य आयोग एवं सम्बन्धित विभागों इत्यादि की परीक्षाओं में समाज विरोधी तत्वों एवं नकल में संलिप्त बाह्य व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस बल व अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाये।
27- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों एवं खुले स्थानों में मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड 19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियाँ बरतते हुए पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत जो भी गाइडलाइन निर्गत की जायेगी उसका सम्यक् अनुपालन किया तथा कराया जायेगा। चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है तथा समय अभाव के कारण यह आदेशा एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपआयुक्तों लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे ।
यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 10.05.2022 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्तों व सहायक पुलिस आयुक्तों के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा। आज दिनंाक 9 अपै्रल 2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।