उचित दर दुकान की नियुक्ति

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लखनऊ,   जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने सूचित किया कि जनपद लखनऊ में नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रीय खाद्य कार्यालयों द्वारा चिन्हित की गयी 30 के सापेक्ष उचित दर दुकान की नियुक्ति हेतु दिनांक 05 अगस्त, 2019 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा आरक्षण का निर्धारण् किया गया है।

रिक्ति का विवरण निम्नवत् है, दिनांक 29.09.2020 को नगरीय क्षेत्र में चिन्हित रिक्तियों में शासनादेशानुसार लाटरी पद्धति द्वारा आरक्षण निर्धारण- 1. क्षेत्र का नाम- गोमतीनगर,  वार्ड का नाम- चिनहट, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 2. क्षेत्र का नाम- राजाजीपुरम,  वार्ड का नाम- अम्बेडर नगर वार्ड, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी), 3. वार्ड का नाम- हैदरगंज द्वितीय, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति, 4. वार्ड का नाम- हैदरगंज द्वितीय, आरक्षित श्रेणी-  अन्य पिछडा वर्ग, 5. वार्ड का नाम- हैदरगंज तृतीय, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति, 6. वार्ड का नाम- हैदरगंज तृतीय, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 7. वार्ड का नाम- हैदरगंज द्वितीय, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति, 8. वार्ड का नाम- आलमनगर वार्ड, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति, 9. क्षेत्र का नाम- चैक,  वार्ड का नाम- कन्हैया माधोपुर प्रथम, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 10. वार्ड का नाम- कन्हैया माधोपुर द्वितीय, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति, 11. वार्ड का नाम- न्यु हैदरगंज, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 12. नाम- वजीरगंज, वार्ड का नाम- वजीरगंज वार्ड, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति, 13. वार्ड का नाम- वजीरगंज वार्ड, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 14. वार्ड का नाम- रानी लक्ष्मीबाई वार्ड, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति, 15. नाम- आलमबाग, वार्ड का नाम- सरोजनी नगर वार्ड-प्रथम, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 16.वार्ड का नाम- राजा बिजली पासी वार्ड प्रथम, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति, 17.वार्ड का नाम- राजा बिजली पासी वार्ड द्वितीय, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 18.वार्ड का नाम- विद्यावती वार्ड प्रथम, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 19. क्षेत्र का नाम- हसनगंज,  वार्ड का नाम- फैजुल्लागंज-द्वितीय, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति (भूतपूर्व सैनिक), 20. वार्ड का नाम- जानकीपुरम द्वितीय, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 21. वार्ड का नाम- अयोध्या दास प्रथम, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 22. वार्ड का नाम- फैजुल्लागंज-चतुर्थ, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 23. वार्ड का नाम- फैजुल्लागंज-चतुर्थ, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति, 24. वार्ड का नाम- फैजुल्लागंज-तृतीय, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 25.वार्ड का नाम- शंकरपुरवा द्वितीय, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति, 26. वार्ड का नाम- मनकामेश्वर, आरक्षित श्रेणी- अनुसूचित जाति, 27. वार्ड का नाम- शंकर पुरवा प्रथम, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 28. क्षेत्र का नाम- हजरतगंज, वार्ड का नाम-शारदानगर वार्ड, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 29. वार्ड का नाम- विक्रमादित्य वार्ड, आरक्षित श्रेणी- अन्य पिछडा वर्ग, 30. क्षेत्र का नाम- बी0के0टी0 न0पं0, वार्ड का नाम- नवीनकोट नन्दना बी0के0टी0 न0पं0, आरक्षित श्रेणी- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछडे़ वर्गो के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से अच्छादित नही हैै।

उन्होंने सूचित किया कि दिनांक 05 अगस्त, 2019 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार लाटरी पद्धति से चयन समिति के समक्ष की जायेगी जिसमें आवेदक भी उपस्थित रहेगें। उचित दुकान के लिये आवेदन/चयन करने की कार्यवाही निम्नवत् समय सारिणी के अनुसार सम्पादित की जायेगी।


1.विषय- आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि, तिथि/समय- 11.10.2020 से 25.10.2020 की अपरान्ह 02ः00 बजे तक।

2. विषय-भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि, तिथि/समय- 25.10.2020 सायं 05ः00 बजे तक।

3. विषय- आवेदन पत्रों की छटायी, तिथि/समय- 26.10.2020 से 31.10.2020 तक, 4. विषय- लाटरी पद्धति से उचित दर विक्रेता का चयन, तिथि/समय- 10.11.2020 को कलेक्टेªट स्थित अब्दुल कलाम सभागार, कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ में अपरान्ह 02ः00 बजे से आवेदन पत्र फार्म पर आवेदक की निर्धारित अहर्तायें एवं शर्तो का विवरण निम्नवत् अंकित किया गया हैः- अभ्यर्थी के खाते में कम से कम रूपये 40,000/-उपलब्ध हो ताकि वह अपनी दुकान को आवंटित एक माह की सामग्री का एक बार में उठान करने के लिए आर्थिक रूप से समक्ष हो, अभ्यर्थी को प्रार्थन पत्र के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो और परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई दुकान आवंटित न हो, अभ्यर्थी स्थानीय निवासी हो, अभ्यर्थी द्वारा रूपय 1000/-की अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट जिला पूर्ति अधिकारी के पक्ष में जमा किया जायेगा।

उपरोक्त अर्नेस्ट मनी दुकानों के आवंटन की स्थिति में प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी, दुकानों की नियुक्ति की स्थिति में अभ्यर्थी को रूपये 10,000/-की प्रतिभूति जमा करनी होगी तथा रूपये 100/-का नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर लगाना होगा, अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आराधिक मामले पंजीकृत न हो और न ही वह किसी आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो।

जिलाधिकारी तथा वरिष्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें, अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पूर्व में आवंटित उचित दर दुकान अनियमितता के कारण निरस्त न हुई हो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अथवा आपराधिक दण्ड संहिता के अन्तर्गत कारित किसी जघन्य अपराध में विधिक कार्यवाही न हुई हो, सभासद या अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों के पक्ष में उचित दर दुकान के आवंटन का प्रस्ताव नही किया जायेगा, संबन्धित श्रेणी के लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे गये केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल हुये सैनिक अथवा के परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान घायल हुये केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलो के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य तथा भूतपूर्व सेनिक, संबन्धित श्रेणी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी पत्नी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में पुत्र और पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र एवं पुत्री का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री एवं पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडे वर्ग के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नही हैं, हेतु (कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-1/2019/4/1/2002क-2/19टी.सी.-II दिनांक 18.02.2019 में निहित शर्ताे एवं व्यवस्था के अनुसार), उचित दर दुकान के लिए आवेदन का निर्धारित प्रारूप दिनांक 06.11.2019 से 20.11.2019 की अपरान्ह 02ः00 बजे तक तक किसी भी कार्य दिवस में जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय, सहकारिता भवन, लखनऊ व सम्बन्धित रिक्ति राशनिंग क्षेत्र के कार्यालय से रू0 100/- का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन पत्र समस्त निर्धारित प्रविष्ठियाॅं पूर्ण कर, संलग्नक सहित दिनांक 20.10.2020 की संाय 5ः00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर डाक के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय सहकारित भवन, ग्राउन्ड फ्लोर, लखनऊ जनपद लखनऊ पिन कोड-226001 में जमा किये जा सकते है।

दिनांक 20.10.2020 को अपरान्ह 05ः00 बजे के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नही किया जा सकेगा, यदि किसी भी उचित दर की दुकान की नियुक्ति/चयन/निरस्तीकरण आदि के सम्बन्ध में चयन की कार्यवाही किसी भी समक्ष मा0 न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश प्राप्त होता है तो उस उचित दर की दुकान के रिक्ति के सापेक्ष की जाने वाली चयन की कार्यवाही मा0 न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी, अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति), लखनऊ को यह अधिकार प्राप्त होगा कि किसी विसंगति की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के उपरोक्त उचित दर दुकान की चयन की प्रक्रिया को गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है।