अयोध्या। जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि जनपद में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत पंचम चरण दिनांक 27.02.2022 दिन रविवार को उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए लोकहित में यह छूट प्रदान की गयी है कि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसको कोई दुकान या वाणिज्यक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुटटी का दिन नहीं है तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। इसी प्रकार जनपद में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया के कारखानों में उक्त व्यस्थानुसार कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अनविरल प्रक्रिया वाले समस्त कारखानों में मतदान के दिवस को मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश रहेगा एवं अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।
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