मुख्तार अंसारी की जमानत पर हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

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मुख्तार अंसारी की जमानत पर हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित।

विवेचक ने बाहुबली की 55 क्रिमिनल हिस्ट्री समेत चार्जशीट की दाखिल।

विशेष लोक अभियोजक ने किया विरोध, बचाव पक्ष ने भी रखी बात।

पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर गुरुवार को गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई। विद्वान न्यायाधीश के सामने विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का जमकर विरोध किया। बाहुबली के वकीलों ने भी अपनी बात मजबूती से रखी। इससे पूर्व विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी के 55 मुकदमे वाली जरायम की कुंडली पेश करते हुए गैंगस्टर केस में चार्जशीट दाखिल की। पक्षकारों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जमानत पर सुनवाई करीब आधा घंटा तक चली।

गैंगस्टर कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीतेंद्र यादव की कोर्ट में गुरुवार को दोपहर में करीब 12 बजे मुख्तार अंसारी को जमानत देने पर सुनवाई शुरू हुई। बाहुबली के अधिवक्ता सीएल निगम और लल्लन सिंह जमानत स्वीकृत कराने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी, तो लोक अभियोजक ने विरोध किया। जमानत पर सुनवाई सामान्य केस की तरह हुई। मुकदमे की जांच कर रहे इंस्पेक्टर प्रशांत श्रीवास्तव पहले ही कोर्ट पहुंचे चुके थे।

उन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मुकदमों की विस्तृत रिपोर्ट संग गैंगस्टर मामले में चार्जशीट दाखिल की। जमानत पर सुनवाई शुरू हुई तो मुख्तार पक्ष के वकीलों ने जमानत को न्याय संगत बताते हुए विद्वान न्यायाधीश से बेल देने की गुजारिश की, जबकि विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्र ने आरोपित के खिलाफ चल रहे 55 मुकदमों व गैंगस्टर केस में चार्जशीट को आधार बनाते हुए जमानत का विरोध किया। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में आजमगढ़ के तरवां थाना अंतर्गत ऐराखुर्द गांव में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसमें मुख्तार अंसारी को हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए 120बी के तहत नामजद किया गया था। उसी मामले में पुलिस ने मुख्तार समेत नौ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था।