अन्र्तराष्ट्रीय टर्मिनल हेतु निर्धारित प्रोटोकाॅल

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लखनऊ। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि महामारी अधिनियम-1897 तथा आपदा मोचन अधिनियम 2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निर्गत किया जा रहा है। आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार के शिथिलता अक्षम्य एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।


 अन्र्तराष्ट्रीय टर्मिनल हेतु निर्धारित प्रोटोकाॅल


1-सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी।
2-सभी यात्रियों के आगमन पर शत-प्रतिशत निःशुल्क आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराया जाएगा।
3-सभी यात्रियों के आगमन पर नाम, मोबाइल नंबर, स्थानीय पता एवं अंतिम गंतव्य का पूर्ण पता नोट किया जाए तथा इसकी एंट्री निर्धारित पोर्टल पर इंटरनेशनल ट्रैवल्र्स कैटेगरी के अंतर्गत किया जाए।
4-सभी यात्रियों को 8 दिनों के होम क्वारंटाइन का अनुपालन करने की हेतु सूचित किया जाए। जिसका फॉलोअप आई0सी0सी0सी0 द्वारा फोन से किया जाये।
5-8 दिन पश्चात आर0टी0पी0सी0आर0 टीम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का पुनः निःशुल्क आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट किया जाए। प्रथम अथवा द्वितीय आर0टी0पी0सी0आर0  में धनात्मक पाए गए व्यक्तियों का उपचार निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

 डोमेस्टिक टर्मिनल हेतु निर्धारित प्रोटोकाॅल

1- सभी यात्रियों की थर्मल स्टैंडिंग की जाए।
2-थर्मल स्कैनिंग में लक्षण युक्त पाए गए सभी यात्रियों की आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराई जाए।
3-उपरोक्त के अतिरिक्त रेंडम आधार पर प्रत्येक डोमेस्टिक फ्लाइट से आने वाले यात्रियों में से 10 प्रतिशत यात्रियों की रेंडम आर0टी0पी0सी0आर0 जांच कराई जाए।
4-सभी यात्रियों के आगमन पर नाम, मोबाइल नंबर, स्थानीय पता एवं अंतिम गंतव्य का पूर्ण पता नोट किया जाए तथा इसकी एंट्री निर्धारित पोर्टल पर डॉमेस्टिक ट्रैवल कैटेगरी के अंतर्गत किया जाए।
समस्त अंतरराष्ट्रीय/डोमेस्टिक उड़ानों से आने वाले यात्रीगण को कोविड धनात्मक पाए जाने की दशा में नियमानुसार कोविड चिकित्सालय में भर्ती होने/क्वारंटाइन अवधि का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।