अयोध्या में 22 जुलाई तक धारा 144 लागू

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अयोध्या। जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनानुसार आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा आगामी अवधि में विभिन्न त्यौहारों के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी, शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना संभावित है तथा कोविड 19 के संक्रमण से फैल रही महामारी के नियंत्रण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।

जिलाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में लागू की है। इसके क्रम में जनपद में अनुज कुमार झा ने भा0द0सं0 की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की है जिसका विस्तृत दिशा निर्देश एवं प्रतिबंध आदेश अंकित किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो 22 जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगा।

इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इस आदेश का प्रचार प्रसार जिले के लिए सभी कार्यकारी मजिस्टेªटो तथा न्यायालयों व जनपद के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके किया जायेगा।

कोविड-19 प्रसार को रोकने, सामान्य जनजीवन को कोविड संक्रमण से बचाव एवं उपचार हेतु किए जा रहे कार्यों में सहयोग हेतु सर सैयद ट्रस्ट, रुदौली, अयोध्या द्वारा आज जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा को 03 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 15 पल्स ऑक्सीमीटर, 10 सैनिटाइजर डिस्पेंसर, 200 पी0पी0ई0 किट तथा 750 पुनः प्रयोग किया जा सकने वाले मास्क सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 घनश्याम सिंह भी उपस्थित रहे।

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