12 वर्ष पुराने वैवाहिक विवाद में समझौता

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12 वर्ष पुराने वैवाहिक विवाद में समझौता
12 वर्ष पुराने वैवाहिक विवाद में समझौता

मध्यस्थता केन्द्र में 12 वर्ष पुराने वैवाहिक विवाद का आपसी सुलह समझौते से हुआ निपटारा, पति पत्नी पुनः हुये एक दूजे के। 12 वर्ष पुराने वैवाहिक विवाद में समझौता

प्रतापगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ द्वारा संचालित मध्यस्थता केन्द्र में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब्दुल शाहिद के मार्गदर्शन में अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार बरनवाल ने 12 वर्ष से वैवाहिक विवाद के कारण मुकदमा लड़ रहे पति पत्नी के बीच अधिवक्ता मध्यस्थ किरन बाला सिंह को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर, उनके माध्यम से आपसी बातचीत कराकर सुलह समझौता कराया और दोनो पक्षों पति पत्नी को साथ-साथ मध्यस्थता केन्द्र से विदा किया। इस अवसर पर पति ने अपनी पत्नी और पत्नी ने पति को माल्यार्पण करते हुये पुरानी बातों को भुला देने का और सामन्जस्य से वैवाहिक जीवन जीने का संकल्प लिया।

ज्ञात हो कि सतन गौड़ निवासी देवकली तहसील लालगंज की पुत्री कुसुम का विवाह वर्ष 2001 में गनेश पुत्र दरसू निवासी ग्राम ककोरिहा थाना सांगीपुर के साथ हुआ था। विवाह के बाद दोनो के बीच 04 बच्चे पैदा हुये, इसी बीच पति पत्नी के बीच आपसी विवाद उत्पन्न हो गया जिसके कारण दोनो के बीच मुकदमे बाजी शुरू हो गयी। पत्नी कुसुम द्वारा घरेलू हिंसा का मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने हेतु मध्यस्थता केन्द्र को पत्रावली सन्दर्भित की गयी। अधिवक्ता मध्यस्थ किरन बाला सिंह ने पति पत्नी के बीच हुई बैठके करके सुलह समझौता वार्ता कराया। इसी क्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी दोनो पक्षों के बीच बातचीत कराते हुये सुलह समझौता कराकर 12 वर्ष से चल रहे वैवाहिक विवाद को समाप्त कराने में सफलता प्राप्त की। इस अवसर पर दोनो पक्षों के परिजन सहित उनके बच्चे खुश दिखाई पड़े और सभी ने प्रसन्नता व्यक्त किया। इस अवसर पर उभयपक्ष के अधिवक्ता श्रीकान्त मिश्रा एवं अधिवक्ता राजवन्त कुमार सरोज उपस्थित रहे। 12 वर्ष पुराने वैवाहिक विवाद में समझौता