अब चेक से नहीं होगा बिजली बिल का भुगतान

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अब चेक से नहीं होगा बिजली बिल का भुगतान
अब चेक से नहीं होगा बिजली बिल का भुगतान

बिजली उपभोक्ता अब चेक से बिल का भुगतान नहीं कर सकेंगे।

चेक बाउंस के मामले बढ़ने और क्लीयरिंग में दिक्कतों के कारण पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने 16 सितम्बर को सभी कंपनियों के एमडी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता (वितरण) को आदेश जारी किया है। भुगतान की सभी सेवाओं पर यह आदेश 01 नवम्बर 2023 से लागू होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही 12 लाख उपभोक्ता है। इनमें हर महीने लगभग 80,000 घरेलू कमर्शियल उपभोक्ता चेक से बिजली बिल का भुगतान करते हैं। अब चेक से नहीं होगा बिजली बिल का भुगतान

बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिस दिन चेक जमा होता है उसी दिन इसकी बैंकिंग नहीं होती है। बैंक में इसे जमा किया जाता है तो क्लियर होने के तीन से चार दिन लग जाते हैं। निर्देश हुआ है कि जिनकी बिलिंग मरे मरी से होती है उन्हें 10 तारीख तक रीडिंग कर बिल दे दिए जाएं राजस्व सीमा मिल जाए। मीटर खराब होने पर तत्काल मीटर बदल आपूर्ति चालू की जाए जिसमें आपूर्ति बिना मीटर हो उसमें नियमानुसार राजस्व तय किया जाए। अब चेक से नहीं होगा बिजली बिल का भुगतान